Gold Storage Limit: अपने घर में बस इतना ही सोना रख सकते हैं आप, आयकर विभाग ने मारा छापा तो हो जाएगी जेल
Gold Storage Limit घर में अधिक सोना रखने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। आयकर नियमों के अनुसार अगर बिना दस्तावेज घर में जरूरत से ज्यादा सोना पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है।

रायपुर, जागरण आनलाइन डेस्क। Gold Storage Limit: हर किसी के लिए अब ये जानना भी बेहद जरूरी हो गया है कि आप बिना दस्तावेज के घर में कितना सोना रख सकते हैं। आयकर विभाग कितनी ज्वेलरी रखने पर आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। कानून के अनुसार इस तय सीमा में आपके घर में रखे सोने पर आयकर विभाग उसे जब्त नहीं कर सकता।
ऐसा कहा जा रहा है कि 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट बना था जिसे 1990 में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन आयकर विभाग ने छापेमारी के समय गहनों की जब्ती को लेकर एक सीमा तक छूट दी है। आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों की जानकारी होना हर किसी के लिए आवश्यक है।
बिना कागज घर में रख सकते हैं इतना सोना
आयकर नियमों के अनुसार विवाहित महिला घर में 500 ग्राम व अविवाहित महिला 250 ग्राम तक की सोने की ज्वेलरी घर में बिना कागजातों के रख सकती है। पुरुषों के लिए ये सीमा 100 ग्राम तय की गयी है। अगर घर में इस सीमा तक सोना रखा गया है तो आयकर विभाग छापेमारी कर उसे जब्त नहीं कर सकता।
इसे भी जानना जरूरी
अगर आप सोना बांड के रूप में रखते हैं और मैच्योर होने तक रखे जाते हैं तो वे कर मुक्त होते हैं। हालांकि भौतिक गोल्ड या ईटीएफ या गोल्ड एमएफ के लेन-देन पर पूंजीगत लाभ देय है। बांड्स के एक्सचेंजों पर डीमैट रूप में कारोबार किया जाता है। साथ ही पांचवें वर्ष के बाद भुनाया जा सकता है।
यदि आपके पास सोना रखने के लिए कोई वैलिड सोर्स और दस्तावेज उपलब्ध है तो आप घर में कितना भी सोना रख सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी विश्वसनीय व सही होनी चाहिए।
सोना 52800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा
सोने की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। रायपुर सर्राफा बाजार में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 52,800 रुपए पहुंच गयी है। चांदी भी 60,300 रुपए प्रति किलो बेची जा रही है।
आयकर विशेषज्ञ, चेतन तरवानी ने बताया कि नियमों के अनुसार एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक और अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोने के आभूषण बिना दस्तावेज के रख सकती है। पुरुषों के लिए 100 ग्राम की सीमा है। इतनी मात्रा में रखा सोना आयकर विभाग छापेमारी के दौरान जब्त नहीं कर सकता है।
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