Chhattisgarh High Court: आज से नए रोस्टर के आधार पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में होगा कामकाज
Chhattisgarh High Court रिट अपीलजनहित याचिकारिट याचिकाबंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अलावा टैक्स से संबंधित रिट अपील की सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर आज से नए रोस्टर के आधार पर सुनवाई का आदेश जारी कर दिया है।
बिलासपुर, जागरण आनलाइन डेस्क। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर आज से नए रोस्टर के आधार पर सुनवाई का आदेश जारी कर दिया है। पहला डिवीजन बेंच ने चीफ जस्टिस एके गोस्वामी व जस्टिस दीपक तिवारी का होगा। इसमें सभी रिट के मामले जिसकी सुनवाई डिवीजन बेंच में होती है। मालूम हो कि जारी रोस्टर के अनुसार तीन डिवीजन बेंच और 14 सिंगल बेंच में प्रकरणों की सुनवाई होगी।
मालूम हो कि जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के डिवीजन बेंच में डिवीजन बेंच से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार जारी रोस्टर के अनुसार 14 सिंगल बेंच में पहली बेंच चीफ जस्टिस गोस्वामी की होगी। इसमें आब्र्रिट्रेशन एक्ट से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस गौतम भादुड़ी डिवीजन बेंच के प्रकरणों के बाद मामलो की सुनवाई होगी।
जानकारी के अनुसार रिट अपील, जनहित याचिका, रिट याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अलावा टैक्स से संबंधित रिट अपील की सुनवाई होगी। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल के डिवीजन बेंच में डिवीजन बेंच से संबंधित सिविल मामले, कमर्शियल मामले, कंपनी अपील व रेंट कंट्रोल से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई होगी।
-जस्टिस पीपी साहू वर्ष 2005 के क्रिमिनल अपील की सुनवाई करेंगे।
-जस्टिस रजनी दुबे के सिंगल बेंच में सीआरपीसी की धारा 439 एनडीपीएस एक्ट के
के तहत दायर याचिका,सीआरपीसी की धसरी 438 के तहत दायर होने वाली जमानत आवेदन के अलावा वर्ष
2096 के मामलों की सुनवाई करेंगी।
-जस्टिस संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच में ट्रांसफर याचिका सिविल व ट्रांसफर याचिका क्रिमिनल की सुनवाई होगी।
-जस्टिस पी सैम कोशी के सिंगल बेंच में द्वितीय व प्रथम अपील के अलावा मिसलेनियस अपील से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी।
-जस्टिस संजय अग्रवाल डिवीजन सीआरपीसी की धरी 439 के तहत जमानत आवेदन, एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में दायर याचिका की सुनवाई करेंगे।
-जस्टिस अरविंद सिंह चन्देल रीत याचिका क्रिमिनल,रीत याचिका सिविल, वर्ष 2006 से दायर याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।
-जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास रिट याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।
-जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के सिंगल बेंच में रेफर किये जाने वाली याचिकाओं की सुनवाई होगी।
-जस्टिस राकेश मोहन पांडेय रीत याचिका व क्रिमिनल रिवीजन से सम्बंधित याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।
-जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल सभी मिसलेनियस अपील से सम्बंधित याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।
-जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में क्रिमिनल रेफरेंस, रिट याचिका व सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर होने वाली याचिकाओं की सुनवाई होगी।
-जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के सिंगल बेंच में रेफर किये जाने वालों याचिकाओं की सुनवाई होगी।