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भर्ती नियमों में बदलाव: चौकीदार के लिए अब आठवीं नहीं 12वीं पास जरूरी, ग्रेड-3 के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य

Published: Mon, 25 May 2026 09:07 PM (GMT+05:30)

छत्तीसगढ़ सरकार ने 38 सरकारी पदों के लिए भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के लिए ...और पढ़ें

भर्ती नियमों में बदलाव।

भर्ती नियमों में बदलाव।

HighLights

  1. चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास।

  2. लिपिकीय पदों हेतु स्नातक, कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य।

  3. सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियम किए लागू।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और भर्ती नियमों में बड़ा फेरबदल करते हुए 38 सरकारी पदों के लिए नई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी है।

इसके तहत अब चतुर्थ श्रेणी (भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली) के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होगी, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट जैसे लिपिकीय पदों के लिए सामान्य स्नातक के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा व टाइपिंग स्पीड को अनिवार्य कर दिया गया है।

जीएडी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए वर्ष 2008, 2013, 2022 और दिसंबर 2025 के पुराने सभी योग्यता संबंधी नियमों को निरस्त कर दिया है। आदेश में साफ किया गया है कि यदि प्रशासनिक विभाग अपने भर्ती नियमों में बदलाव नहीं करते हैं, तो भी यह नई योग्यता स्वयंमेव संशोधित (स्वतः लागू) मानी जाएगी।

पदनुसार जानिए क्या होगी नई योग्यता?

लिपिकीय एवं कंप्यूटर पद: डाटा एंट्री व कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्नातक के साथ एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति जरूरी होगी। सहायक ग्रेड-3 व स्टेनो टाइपिस्ट के लिए स्नातक ,कंप्यूटर डिप्लोमा व 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति तय की गई है। शीघ्रलेखक के लिए स्नातक के साथ शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र व कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य होगा।

चतुर्थ श्रेणी (सबसे बड़ा बदलाव): शासकीय कामकाज के डिजिटलाइजेशन को देखते हुए भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली और प्रोग्रेसर के लिए 5वीं, 8वीं या 10वीं की जगह अब न्यूनतम योग्यता 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण तय की गई है।

मैदानी व तकनीकी पद: वाहन चालक (ड्राइवर) के लिए 12 वीं पास और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। वहीं श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री बेस क्वालिफिकेशन होगी।

समय सीमा खत्म होने पर जताई नाराजगी

जीएडी ने सभी एसीएस, पीएस और सचिवों को पत्र लिखकर इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि अंतिम तिथि 25 मई बीत जाने के बाद भी कई विभागों ने अपने यहां की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी नहीं भेजी।

अब विभाग ने साफ कर दिया है कि 24 मार्च को जारी पूर्व पत्र के आधार पर सभी समान पदों के लिए एक समान योग्यता की सहमति मान ली गई है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।