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सोनोग्राफी सेंटर में हो रहा हो लिंग परीक्षण तो 104 पर करें शिकायत

सोनोग्राफी सेंटर में अगर लिंग परीक्षण हो रहा है और आपको इसकी जानकारी है तो चुप न बैठें। इसकी तत्काल सूचना 104 पर दें, जहां आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। यह सूचना राज्य और संबंधित जिले को भेजी जाएगी और फिर जिले के नोड्ल अधिकारी सोनोग्राफी सेंटर का औचक निरीक्षण

By Mohit TanwarEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2016 02:29 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2016 02:38 PM (IST)
सोनोग्राफी सेंटर में हो रहा हो लिंग परीक्षण तो 104 पर करें शिकायत

रायपुर। सोनोग्राफी सेंटर में अगर लिंग परीक्षण हो रहा है और आपको इसकी जानकारी है तो चुप न बैठें। इसकी तत्काल सूचना 104 पर दें, जहां आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। यह सूचना राज्य और संबंधित जिले को भेजी जाएगी और फिर जिले के नोड्ल अधिकारी सोनोग्राफी सेंटर का औचक निरीक्षण करेंगे और सूचना सही पाई गई तो कार्रवाई तय होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार को पीएनडीटी एक्ट के नए प्रावधानों की जानकारी आदेश के साथ भेजी है।

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जिसका पालन भी शुरू हो चुका है। यानी अब सोनोग्राफी सेंटर में जांच के नाम पर हो रहे अवैध धंधे पर लगाम कसेगी। इतना ही नहीं जांच करने वाले एमबीबीएस डिग्रीधारी डॉक्टर्स को 6 महीने की अल्ट्रासाऊंड ट्रेनिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। एक्ट के नए प्रावधान में निदान तकनीक के प्रदर्शन, प्रशिक्षण और कार्यशाला भी जिला समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद की जा सकेगी। इस नए एक्ट ने सोनोग्राफी सेंटर की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इन्हें अब एक-एक रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे और कुछ भी गलत किया तो शिकायत पर छापे और कार्रवाई का डर बना रहेगा। बता दें कि प्रदेश में सोनोग्राफी सेंटर्स की जांच शुरू हो चुकी हैं।

रायपुर सीएमएचओ कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पशु चिकित्सालयों/क्लिनिक के अल्टासाउंड सोनोग्राफी मशीनों का पंजीयन भी पीएनडीटी एक्ट के तहत किया जा रहा है। होगा मेडिकल ऑडिट- प्रावधानों के तहत जिलों में संचालित सभी सोनोग्राफी सेंटर के रिकॉर्ड का मेडिकल ऑडिट भी होगा। इसमें सोनोग्राफी सेंटर की मशीनों की जांच, की जा रही सोनोग्राफी की रजिस्ट्रर में एंट्री, डॉक्टर-टेक्नीशियन से संबंधित जानकारियों का ऑडिट किया जाना है। भारत सरकार के निर्देश पर बना लिंक- भारत सरकार ने पीएनडीटी एक्ट में कई महत्वपूर्ण संशोधन कर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत आम जनता तक पीएनडीटी एक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सीजीहेल्थ,एनआईसी.इन वेबसाइट पर पीएनडीटी लिंक बना दिया गया है।

इस लिंक में जाकर न सिर्फ एक्ट, बल्कि कोर्ट में चल रहे केसेस, सरकार द्वारा बनाई गई राज्य और जिला स्तर की कमेटियों की बैठक की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। बैठक में क्या निर्णय लिया गया, यह सब एक क्लिक में वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जनता के पास विकल्प पीएनडीटी नए प्रावधानों के तहत शिकायत का विकल्प भी जनता को दिया गया है। अगर किसी को यह जानकारी मिलती है कि किसी सोनोग्राफी सेंटर में लिंग परीक्षण हो रहा है तो वे 104 पर कॉल करें। हमारी टीम निरीक्षण कर कार्रवाई करेगी। डॉ. आरके चंद्रवंशी, जिला नोड्ल अधिकारी, पीएनडीटी एक्ट


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