डीजीपी व गृह सचिव से मांगा जवाब
बिलासपुर। प्रदेश की स्पेशल टॉस्क फोर्स के जवानों को रिस्क एलाउंस बंद करने के बाद छठवें वेतनमान का एरियर भुगतान नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
प्रदेश की स्पेशल टॉस्क फोर्स के जवानों को राज्य शासन द्वारा वर्ष 2007 के पूर्व तक रिस्क एलाउंस दिया जाता था। वेतन का 50 फीसद इसका भुगतान किया जाता था। इस बीच वर्ष 2007 में राज्य शासन ने जवानों को रिस्क एलाउंस देना बंद कर दिया। साथ ही उक्त राशि को मूल वेतन में समायोजित कर दिया गया। इस बीच वर्ष 2009 में राज्य के कर्मचारियों को छठवां वेतनमान का लाभ दिया गया। लिहाजा, एसटीएफ के जवानों को भी छठवां वेतनमान दिया गया, लेकिन उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह एरियर की राशि का भुगतान नहीं किया गया। एरियर भुगतान नहीं करने के खिलाफ ही जवानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन के गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।