नगर निगम को फटकार, मुआवजा देन को राजी
बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर ने चिंगराजपारा में नदी किनारे श्मशान घाट के लिए जमीन लेने के कई वर्षो बाद भी जमीन मालिक को मुआवजा नहीं दिया। इस पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद निगम ने जल्दी ही मुआवजा राशि का भुगतान करने की बात कही है।
नगर निगम बिलासपुर ने नदी उस पार श्मशान घाट बनाने के लिए नंदकुमार सोनी की जमीन को अधिग्रहित किया है। अधिग्रहण के दौरान निगम ने भू-स्वामी सोनी को उचित मुआवजा राशि देने अनुबंध किया। इसके साथ ही मौके पर श्मशान घाट बना दिया गया। लंबे समय तक मुआवजा नहीं दिए जाने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कई बार नोटिस के बाद भी जवाब नहीं आने से हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए निगम आयुक्त को तलब किया था। हाईकोर्ट के बुलावे पर निगम आयुक्त कोर्ट में उपस्थित हुए और मुआवजा देने सभी प्रक्रिया पूरी करने तथा शीघ्र भुगतान करने की बात कही। निगम के जवाब से संतुष्ट होते हुए कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है।