गांजा तस्कर को 15 साल कैद
बिलासपुर। गांजा तस्करी के आरोपी युवक को विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक्स एक्ट) ने 15 साल कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने आरोपी को करीब तीन साल पहले सीपत में गांजा तस्करी करते पकड़ा था। उसके पास से 69 किलो गांजा जब्त किया गया था।
सीपत पुलिस ने 3 अगस्त 2011 को सीपत के आवासपारा में दबिश देकर 69 किलो 6 सौ ग्राम गांजा जब्त किया था। आरोपी धनसाय पटेल पिता सहसराम पटेल मूलत: रायपुर के बिलाईगढ़ क्षेत्र के टुंड्रा का रहने वाला था। वह यहां किराये के मकान में रहकर उड़ीसा से गांजा सप्लाई करता था। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ धारा 20 बी व 2 सी नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इस बीच कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक्स एक्ट) मनीष कुमार नायडू ने आरोप सिद्घ होने पर आरोपी को 15 साल कैद व 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।