गांजा तस्करी में 3 युवकों को 12 साल की सजा
महासमुंद। यहां की एक अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में ओडिशा के तीन युवकों को 12-12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उनपर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दो-दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन के अनुसार सरायपाली थाने में तत्समय पदस्थ रहे एएसआई सेवकराम ध्रुव को 30 अक्टूबर 2011 को सुबह साढ़े 6 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा की ओर से कुछ युवक सफेद कार में अवैध रूप से गांजा लेकर बेचने के लिए बंजारी नाका तरफ आ रहे हैं। इस पर ध्रुव ने थाने के अन्य स्टाफ के साथ घेराबंदी कर सुबह 9 बजे रेहटीखोल बंजारी नाका सरायपाली के पास मारुति सुजुकी कार को रोककर तलाशी ली।
वाहन में पांच बैगों में आरोपीगण तूना उर्फ अविनाश पुत्र लंबू नायक, सरत और मोहन उर्फ खेत्रो मोहन (22) तीनों निवासी ग्राम सहजबाहली थाना राजकिशन नगर जिला अंगुल (ओडिशा) से कुल 31 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20 (ख)(2)(ग) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।
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