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छत्तीसगढ़: पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व GM की बढ़ेंगी मुश्किलें, बिलासपुर हाईकोर्ट ने निरस्त की पुरानी यौन उत्पीड़न जांच रिपोर्ट

Published: Sun, 13 Sep 2026 04:00 AM (IST)

बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अरविंद कुमार पांडेय के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की ...और पढ़ें

पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व GM पर यौन उत्पीड़न की होगी नई जांच

पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व GM पर यौन उत्पीड़न की होगी नई जांच

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में नई जांच का आदेश दिया।

  2. पूर्व GM अरविंद पांडेय के आरोपों की होगी नई जांच।

  3. पुरानी जांच समिति को दोषपूर्ण मानकर रिपोर्ट रद्द की गई।

डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। हाई कोर्ट ने राज्य पाठ्यपुस्तक निगम (टीबीसी) के तत्कालीन महाप्रबंधक अरविंद कुमार पांडेय के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोप की नए सिरे से समिति गठित कर जांच के आदेश दिए हैं।

मार्च 2022 में की गई शिकायत पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर निगम की पीड़िता स्टेनो टाइपिस्ट ने आपत्ति दर्ज कराई थी।

उन्होंने दावा किया था कि अधिकारी के जीएम के पद पर बने रहते हुए उनके कनिष्ठ अधिकारियों वाली कमेटी से निष्पक्ष जांच और रिपोर्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कोर्ट ने समिति के मूल गठन को ही दोषपूर्ण मानते हुए पूरी जांच और रिपोर्ट को शून्य घोषित कर दिया है।

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाया। जानकारी के अनुसार, पीड़िता स्टेनो टाइपिस्ट वर्ष 2008 से निगम में पदस्थ हैं।

उन्होंने तत्कालीन महाप्रबंधक अरविंद कुमार पांडेय पर कार्यालय में अनुचित व्यवहार, अशोभनीय इशारे और आपत्तिजनक प्रस्ताव देने के आरोप लगाए थे। शिकायत के बाद दो मार्च, 2022 को पांच सदस्यीय आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई।

महिला ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उसके सदस्य तत्कालीन महाप्रबंधक से कनिष्ठ हैं, साथ ही कोई महिला सदस्य भी नहीं है। इधर निगम ने दलील दी कि महिला कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण उपलब्ध स्टाफ से समिति बनाई गई थी।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत जरूरत पड़ने पर किसी अन्य कार्यालय या प्रशासनिक इकाई से वरिष्ठ महिला अधिकारी को समिति में शामिल किया जा सकता था। समिति में वरिष्ठ महिला को पीठासीन अधिकारी बनाए जाने तथा कम से कम आधे सदस्यों के महिला होने का प्रविधान है।