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PAN को इनवैलिड होने से बचाने के लिए आज ही कर लें यह काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

SBI ने सभी ग्राहकों को यह जानकारी दी है कि है कि वे अपना PAN-Aadhaar लिंक कर लें ताकि कोई मुश्किल न आए। SBI ने अपने हालिया Tweet के जरिए ग्राहकों से आग्रह है कि वे किसी असुविधा से बचने के लिए अपना PAN और Aadhaar जरूर लिंक करा लें।

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Fri, 10 Sep 2021 05:26 PM (IST)Updated: Sun, 12 Sep 2021 08:00 AM (IST)
PAN को इनवैलिड होने से बचाने के लिए आज ही कर लें यह काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
SBI ने सभी ग्राहकों को यह जानकारी दी है कि है कि, वे अपना PAN-Aadhaar लिंक कर लें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर देश के सबसे बड़े बैंक State Bank Of India(SBI) में आपका अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए आश्यक है। SBI ने सभी ग्राहकों को ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है कि है कि, "वे अपना PAN-Aadhaar लिंक कर लें, ताकि कोई मुश्किल न आए।" SBI ने अपने हालिया Tweet के जरिए ग्राहकों से आग्रह है कि, "वे किसी असुविधा से बचने के लिए अपना PAN और Aadhaar जरूर लिंक करा लें। क्‍योंकि ऐसा करना अनिवार्य है।"

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SBI के अनुसार यह काम 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा कर लें। अगर आप PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करते हैं तो, तो PAN को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।

SBI ने अपने ग्राहकों को जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि "हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें।"

इसके अलावा देश के इस सबसे बड़े बैंक ने अपने ट्वीट में यह जिक्र भी किया है कि, "PAN को Aadhaar से लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो तो PAN को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। PAN को Aadhaar से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।"

क्या है PAN Aadhaar Link करने की समय सीमा

PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। अगर आपने उससे पहले PAN Aadhaar Link नहीं किया तो आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपके PAN को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर आप बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा का अकाउंट खोलने या जमा / निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको PAN देना होगा। ऐसी स्थिति में गलत या निष्क्रिय PAN देने पर आपके उपर जुर्माना लगाया जा सकता है।


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