आपके पीपीएफ अकाउंट को अनियमित कर सकती हैं ये गलतियां, इनसे बचना जरूरी
इन गलतियों पर आपका पीपीएफ अकाउंट अनियमित किया जा सकता है.
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। निश्चित रिटर्न और टैक्स पर मिलने वाले फायदों के कारण पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आपको इसके नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं करते हैं कि आपके पीपीएफ अकाउंट को अनियमित घोषित किया जा सकता है।
पीपीएफ अकाउंट के अनियमित होने का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस को बताया जाता है कि इस अकाउंट में किसी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपके पीपीएफ अकाउंट के खिलाफ कई एक्शन लिए जा सकते हैं। इनमें अकाउंट बंद करना, अंशदान रिटर्न करना या ब्याज मिलना बंद करने जैसे एक्शन शामिल हैं। अगर अकाउंट अनियमित घोषित कर दिया जाता है तो इसे दोबारा नियमित करने के लिए लंबी प्रक्रिया का पालन करना होगा। आइये जानते हैं कि किन गलतियों पर अकाउंट अनियमित किया जा सकता है.
एक नाम से दो अकाउंट खुलवाने पर
एक नाम से सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। साथ ही पोस्ट ऑफिस या बैंक में से एक जगह यह अकाउंट खोला जा सकता है। अगर कोई अपने नाम पर दो पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेता है तो इनमें से एक अनियमित घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही दोनों अकाउंट के मिलान तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
जॉइंट PPF अकाउंट होने पर
पीपीएफ में ज्वाइंट अकाउंक का प्रावधान नहीं है। अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट खोलता है तो इसे अनियमित घोषित किया जा सकता है।
टर्म बढ़ाने की जानकारी नहीं देने पर
पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के बाद अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर यह काम पोस्ट ऑफिस को अग्रिम जानकारी देने के बिना किया जाता है तो अकाउंट अनियमित घोषित किया जा सकता है। अगर आप इसकी अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो 14वें साल में फॉर्म-एच पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होता है।
यदि कोई अकाउंट होल्डर एक साल में 1.5 लाख रुपये से अधिक अंशदान करता है तो इससे अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज या टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा होने पर पोस्ट ऑफिस बिना ब्याज अकाउंट में रिफंड कर देगा।