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इन 6 निवेश विकल्प पर बचा सकते हैं टैक्स, जानिए कैसे

अपने टैक्स को बचाने के लिए बेहतर निवेश विकल्प खोजना आसान काम नहीं है। क्योंकि हर निवेश की अपनी अच्छाई और कमियां हैं।

By NiteshEdited By: Published: Wed, 23 Jan 2019 05:15 PM (IST)Updated: Mon, 28 Jan 2019 08:01 AM (IST)
इन 6 निवेश विकल्प पर बचा सकते हैं टैक्स, जानिए कैसे
इन 6 निवेश विकल्प पर बचा सकते हैं टैक्स, जानिए कैसे

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अपने टैक्स को बचाने के लिए बेहतर निवेश विकल्प खोजना आसान काम नहीं है। क्योंकि हर निवेश की अपनी अच्छाई और कमियां हैं। जहां तक वेतनभोगी लोगों का सवाल है, म्युचुअल फंड इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि खाता, टैक्स सेविंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), नेशनल फंडिंग सर्टिफिकेट (एनएससी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) टैक्स बचत के उद्देश्य के लिए आमतौर पर पसंदीदा निवेश विकल्प हैं। हम इनमें से कुछ खास निवेश विकल्प के बारे में बता रहे हैं।

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पीपीएफ

कोई भी व्यक्ति ऐच्छिक रूप से जिस संचित निधि में निवेश कर सकता है, उसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) कहा जाता है। पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए आपका नौकरीपेशा होना जरूरी नहीं है। यह एक तरह से रिटायरमेंट सेविंग प्लान होता है जो कि मैच्योरिटी के बाद फायदा देता है। पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसों पर बेहतर ब्याज के साथ टैक्स बेनिफिट का भी फायदा मिलता है। पीपीएफ टैक्स की एग्जेंम्प्ट, एग्जेंम्प्ट, एग्जेंम्प्ट कैटेगरी में आता है। इसका मतलब हुआ कि इस खाते के मैच्योर होने पर मिलने मिलने वाली राशि, इस पर मिलने वाला रिटर्न और ब्याज आय तीनों इनकम टैक्स के छूट के दायरे में आती हैं। इस खाते में जमा की जाने वाली राशि आयकर की धारा 80C के अंतर्गत कर छूट के दायरे में आती है।

एनपीएस

एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स आयकर नियमों के तहत कुल आय के 10 फीसद तक आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं। एनपीएस इसके अलावा निवेश पर टियर वन खाते में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट पाने की सुविधा देता है।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस) पोस्ट ऑफिस की ओर से पेश की जाती है। यह एक खास तरह का निवेश विकल्प माना जाता है जो कि एक सफल रिटायरमेंट लाइफ के लिए वेल्थ जेनरेट करने में मददगार है। इस खाते में जमा राशि पर मिलने वाला सालाना ब्याज 10,000 रुपये से ऊपर होता है तो उस पर टीडीएस भी काटा जाता है। इस स्कीम में किया जाने वाला निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत कर छूट के दायरे में आता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

NSC पर ब्याज की दर जनवरी-मार्च 2019 की अवधि के लिए 8 फीसद निर्धारित है। NSC पर व्यक्ति धारा 80 C के तहत अर्जित ब्याज और कर कटौती पर टैक्स लाभ का दावा कर सकता है।

पेंशन प्लान

पेंशन प्लान की वापसी की दर पिछले पांच वर्षों में 8 से 10 फीसद के बीच रही है।

इंश्योरेंस स्कीम

कई इंश्योरेंस स्कीम 20 साल के प्लान पर 5 फीसद की दर से रिटर्न देती है।


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