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7 स्रोत से हुई आमदनी पर नहीं देना पड़ता है आयकर, जानिए इसके बारे में

आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो विशेष क्षेत्रों से होने वाली आय को नॉन टैक्सेबल इनकम यानी कि करमुक्त आय का दर्जा देते हैं।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 05 Jan 2017 12:21 PM (IST)Updated: Sun, 02 Apr 2017 11:34 PM (IST)
7 स्रोत से हुई आमदनी पर नहीं देना पड़ता है आयकर, जानिए इसके बारे में
7 स्रोत से हुई आमदनी पर नहीं देना पड़ता है आयकर, जानिए इसके बारे में

नई दिल्ली: नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस अवधि में आमतौर पर आपको अपनी आय के एवज में कुछ कर का भुगतान करना होता है। यह कर आपकी आमदनी के अनुपात पर निर्भर करता है। लेकिन आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो विशेष क्षेत्रों से होने वाली आय को नॉन टैक्सेबल इनकम यानी कि करमुक्त आय का दर्जा देते हैं। दैनिक जागरण की बिजनेस टीम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको उन 7 स्रोतों से होने वाली आय के बारे में बताएगी जिसे नॉन टैक्सेबल इनकम माना जाता है। जागरण ने इस बारे में ई-मुंशी (e-Munshe) के टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुप्ता से बात की है।

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 1. कृषि आय (agricultural income):

कृषि से होने वाली आय करमुक्त है। लेकिन, करयोग्य आय पर आयकर की दरें निर्धारित करने के लिए कृषि से होने वाली कुल आय, यदि वह 5000 रुपए से अधिक हो, को ध्यान में रखा जाता है।

2. हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) से प्राप्तियां:

हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई राशि जो परिवार की आय में से दी गई हो या अविभाजित संपत्ति की स्थिति में परिवार की संपत्ति मे होने वाली आय में से दी गई हो, चाहे HUF द्वारा उसकी कुल आय पर कर देय हो या नहीं। लेकिन, HUF से मिलने वाली कुछ प्राप्तियां धारा 64(2) के तहत सदस्य की आय में मिलाने जाने योग्य होती है।

3. साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का हिस्सा (Partner's Share Income):

यदि साझेदारी फर्म का कर निर्धारण अलग से हो चुका है, तो फर्म की कुल आय में से प्रत्येक साझेदार का हिस्सा करमुक्त होता है। प्रत्येक साझेदार का हिस्सा फर्म की करयोग्य आय को partnership deed में लिखी profit sharing ratio में बांटकर निकाला जाएगा।

 4. भारतीय सुरक्षा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ किए करार के तहत किसी विदेशी कंपनी को रॉयल्टी या तकनीकी सेवा के लिए फीस के रूप में उदित होने वाली आय।

5. अगर आप किसी को भेंट स्वरूप नकद रुपए देते हैं तो भी यह करमुक्त होता है। लेकिन इसमें भी एक सीमा है। मान लीजिए कि अगर आप किसी गैर परिचित व्यक्ति को 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देते हैं तो यह आयकर की धारा 56(2)(7) के अंतर्गत करमुक्त होता है, लेकिन इससे ऊपर की आय पर आपको कर देना होगा, लेकिन अगर गिफ्ट प्राप्त करने वाला व्यक्ति आपका परिचित है तो इसमे कोई भी सीमा नहीं है।

6. किसी भारतीय नागरिक को भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत सरकार से भारत के बाहर मिले या मिलने वाले भत्ते या अनुलाभ। यह लाभ आयकर की धारा 40 (B) के तहत मिलता है।

7. म्यूचुअल फंड की आय:

एक म्यूचुअल फंड द्वारा उसके यूनिटधारकों को वितरित की गई आय पर धारा 115R तहत अतिरिक्त आयकर देय होगा लेकिन, यह यूनिटधारकों के हाथों में धारा 10(35) के तहत करमुक्त होगा। 


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