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PF खाताधारक कृपया ध्यान दें, जान लें नौकरी जाने पर भी मिलेगा कौन सा फायदा

कर्मचारी अब नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद भी ईपीएफ (एम्प्लॉइमेंट प्रोविडेंट फंड) से आंशिक निकासी कर सकते हैं

By Surbhi JainEdited By: Published: Thu, 28 Jun 2018 02:29 PM (IST)Updated: Sun, 01 Jul 2018 06:35 PM (IST)
PF खाताधारक कृपया ध्यान दें, जान लें नौकरी जाने पर भी मिलेगा कौन सा फायदा
PF खाताधारक कृपया ध्यान दें, जान लें नौकरी जाने पर भी मिलेगा कौन सा फायदा
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सब्सक्राइबर्स को एक मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। राहत यह है कि अब सब्सक्राइबर्स बेरोजगारी या नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद ईपीएफ (एम्प्लॉइमेंट प्रोविडेंट फंड) से आंशिक निकासी कर सकते हैं। खाताधारक ईपीएफओ के साथ अपना एकाउंट एक्टिव भी रख सकता है। इस फैसले से करीब 5.5 करोड़ ग्राहकों को फायदा होने की उम्मीद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईपीएफओ लगभग 10.5 ट्रिलियन कॉर्पस का प्रबंध करता है।

जान लीजिए इससे जुड़ी बड़ी बातें-

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  • मौजूदा समय में ईपीएफओ सब्सक्राइबर अपने ईपीएफ खाते से बेरोजगार होने की सूरत में करीब दो महीने के बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं।
  • ईपीएफ के नये नियम के तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपनी 75 फीसद राशि की निकासी का विकल्प बेरोजगारी के एक महीने बाद दिया जाएगा। इसके साथ ही वो अपने खाते को एक्टिव भी रख सकते हैं।
  • वहीं, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के पास शेष 25 फीसद राशि के निकासी के विकल्प के साथ खाता बंद कराने का विकल्प भी होगा।
  • केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जो कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन भी हैं, ने बताया, “हमने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत सदस्य नौकरी जाने पर एक महीने बाद 75 फीसद तक पैसा निकाल सकेंगे। मौजूदा नियम के अनुसार उन्हें दो महीने बाद पूरा पैसा निकालने की अनुमति होती है।”
  • सेंट्रल पीएफ कमिश्नर वी पी जॉय ने बताया कि नए प्रावधान से सदस्यों को दोबारा रोजगार पाने पर पुराना खाता जारी रखने का भी विकल्प मिल सकेगा। गंगवार ने बताया कि ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में लगभग पूरे एजेंडे को मंजूरी दे दी गई। एसबीआइ और यूटीआइ म्यूचुअल फंडों को एक जुलाई 2019 तक के लिए विस्तार दे दिया गया है। उनकी शर्तो को भी दिसंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया है।
  • मौजूदा समय में ईपीएफओ सब्सक्राइबर को अपने ईपीएफ खाते में लगातार न्यूनतम 10 साल तक योगदान करना अनिवार्य तभी वह पेंशन के योग्य होता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति अपना ईपीएफ खाता नौकरी खोने के दो महीने बाद बंद कर देता है तो यह उसकी पेंशन योग्यता को प्रभावित करेगा।

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