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इनकम टैक्स बचाने के लिए इन जगहों पर करें निवेश, जानिए

जानिए किन निवेश विकल्पों में निवेश कर आप 80C के अंतर्गत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं

By Praveen DwivediEdited By: Published: Tue, 24 Jan 2017 02:28 PM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2017 05:53 PM (IST)
इनकम टैक्स बचाने के लिए इन जगहों पर करें निवेश, जानिए
इनकम टैक्स बचाने के लिए इन जगहों पर करें निवेश, जानिए

नई दिल्ली: वित्त वर्ष खत्म होने में सिर्फ दो दिन बाकि हैं। ऐसे में टैक्स बचाने के लिए इन जगहों पर निवेश कर सकते हैं। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके पास एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान की गई बचत की घोषणा करने के संदर्भ में मेल आने लगे होंगे। आपको बता दें कि आपकी ओर से की गई काफी सारी बचत कर छूट के दायरे में आती है। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे।

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आयकर की धारा 80C के अंतर्गत किए गए कई तरह के निवेश विकल्पों में कर लाभ मिलता है, हालांकि इसके तरीके अलग-अलग होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके कुछ खर्चे भी आयकर की धारा 80C के तहत छूट के दायरे में आते हैं। इसमें होमलोन के मूलधन पर अदायगी, घर का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्टांप ड्यूटी के तौर पर किया गया भुगतान और दो बच्चो की ट्यूशन फीस इसमें प्रमुखता से शामिल होती है।

ऐसे तमाम निवेश विकल्प होते हैं जिनके जरिए आप 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये सारी छूट और कटौती कुल 1.5 लाख रुपए की सीमा के भीतर होनी चाहिए। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने योगदान की मदद से इस सीमा तक पहुंच जाए। मसलन प्रोविडंट फंड, बच्चों की ट्यूशन फी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हम अपनी इस खबर के नीचे उन निवेश विकल्पों के बारे में बता रहे हैं जिनमें निवेश कर आप 80C के अंतर्गत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।


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