PAN कार्ड के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन, ये है आसान तरीका
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को संबंधित दस्तावेजों की कॉपी जैसे पहचान प्रमाण पत्र जन्मतिथि प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। क्या आपके पास पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN Card) है अगर नहीं तो आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट- incometaxindia.gov.in के अनुसार, अब ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन करने साथ, पहले से ही पैन कार्ड धारक उसमें बदलाव या ठीक भी करवा सकते हैं।
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन सिक्योरिटी डिपॉजिटरी NSDL और वित्तीय सेवा प्रदाता UTIITSL के पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। पैन या पर्मानेंट अकाउंट नंबर आयकर विभाग द्वारा जारी की गई एक 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए पैन जरूरी है।
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जानें ये जरूरी बातें:
पैन कार्ड आवेदन के लिए भुगतान कैसे करें: आयकर विभाग के अनुसार, पैन कार्ड आवेदन के लिए भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।
पैन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क: आई-टी विभाग की वेबसाइट के अनुसार, पैन कार्ड आवेदन के लिए शुल्क 93 रुपये से 864 रुपये है (जीएसटी को छोड़कर)। देश के अंदर 93 रुपये (जीएसटी जोड़ककर) लागू है और देश के बाहर 864 (जीएसटी जोड़कर) लागू होता है।
आवश्यक दस्तावेज: करदाता के अनुसार, शुल्क भुगतान के बाद पैन आवेदक को अनिवार्य दस्तावेज एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल को मेल, कूरियर या पोस्ट के जरिए भेजनी होती हैं। आगे ये भी कहा गया है पैन आवेदन प्रक्रिया को संबंधित (एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल) देखती हैं।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को संबंधित दस्तावेजों की कॉपी जैसे पहचान प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। NSDL की वेबसाइट, tin-nsdl.com के अनुसार, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक की कॉपी अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एनएसडीएल पोर्टल के अनुसार, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट उम्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।