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PAN कार्ड में अपने पते को अपडेट करना है काफी आसान, जानिए क्या है तरीका

पैन 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है जिसे आयकर विभाग की ओर से करदाताओं को जारी किया जाता है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sun, 07 Apr 2019 10:15 PM (IST)Updated: Sat, 13 Apr 2019 08:40 PM (IST)
PAN कार्ड में अपने पते को अपडेट करना है काफी आसान, जानिए क्या है तरीका
PAN कार्ड में अपने पते को अपडेट करना है काफी आसान, जानिए क्या है तरीका

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। क्या आप अपने पैन कार्ड में लिखे पते को बदलना चाहते हैं? पैन कार्ड धारक पैन डेटाबेस में दर्ज पते में किसी भी बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनएसडीएल की ओर से इसकी आधिकारिक ई-गवर्नेंस वेबसाइट tin.nsdl.com पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं।

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पैन 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है जिसे आयकर विभाग की ओर से करदाताओं को जारी किया जाता है। यह आयकर विभाग में करदाता की एक पहचान होता है। टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (टिन) पैन कार्ड में दर्ज पते में किसी भी बदलाव की सुविधा देता है।

टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क आयकर विभाग की ओर से शुरू की गई एक खास पहल है जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रत्यक्ष करों के संग्रह, प्रसंस्करण, निगरानी और लेखांकन की वर्तमान प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। अगर आप अपने पैन कार्ड में दर्ज कम्युनिकेशन्स एड्रेस में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो आपको ये 5 बातें जाननी चाहिए।

  • एनएसडीएल वेबसाइट के मुताबिक अगर आप अपने मौजूदा पैन कार्ड में दर्ज पते में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो आवदेक को "रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड ऑर/ एंड चेंजेज ऑर करेक्शन इन पैन डेटा फॉर्म" को भरना होगा। यहां आवेदक को फॉर्म में दर्ज हर कॉलम को भरना होगा और संचार के लिए लिखे पते के बाईं ओर के बॉक्स पर टिक करना होगा।
  • आवेदक को फॉर्म में यह बताना आवश्यक है कि उसका निवास स्थान है या कार्यालय का पता कहां है। एनएसडीएल वेबसाइट के मुताबिक व्यक्तियों और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के अलावा सभी आवेदकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संचार के लिए पते के रूप में कार्यालय के पते का उल्लेख करें।
  • यदि आवेदक किसी अन्य पते को अपडेट करना चाहता है, तो उसे एक अतिरिक्त शीट में उसी का विवरण भरना होगा, जिसे फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • आवेदकों के लिए यह अनिवार्य है कि वो अपने संचार के पते का प्रमाण दें। एनएसडीएल के मुताबिक अगर आवेदक किसी अन्य पते में बदलाव करना चाहता है तो उसे उसी पते का प्रमाण देना होगा।
  • इस फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ किसी भी एनएसडीएल टिन फैसिलिटेशन सेंटर या पैन सेंटर में जमा कराना होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदक फोटो और हस्ताक्षर वाली एकनॉलेजमेंट रिसीप्ट को जरूरी दस्तावेजों के साथ निम्न पते पर भेज सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन के लिए, विधिवत हस्ताक्षरित और फोटो चिपकाए गए रसीद के साथ-साथ सहायक दस्तावेजों को निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है: इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट, 5th फ्लोर, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर. 341, सर्वे नंबर. 997/8, मॉडल कॉलोनी, नियर डीप बंग्लो चौक, पुणे-411016।

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