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जल्दी कीजिए: घर बैठे लिंक करा सकते हैं PAN और Aadhaar, जानें आसान तरीका

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 मार्च 2019 के बाद बिना आधार से लिंक पैन कार्डों को अमान्य कर सकता है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 10:55 AM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 12:51 PM (IST)
जल्दी कीजिए: घर बैठे लिंक करा सकते हैं PAN और Aadhaar, जानें आसान तरीका
जल्दी कीजिए: घर बैठे लिंक करा सकते हैं PAN और Aadhaar, जानें आसान तरीका

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और यह भी कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के तहत पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अब उपभोक्ताओं को आयकर दाखिल करने के लिए आधार को पैन के साथ लिंक अनिवार्य है। अब न सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए आयकर दाखिल करने के लिए पैन लिंक करना अनिवार्य होगा बल्कि पैन कार्ड बनाने के लिए भी उसके पास आधार कार्ड होना भी जरूरी है।

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यहां ध्यान दिया जा सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 मार्च, 2019 के बाद बिना आधार से लिंक पैन कार्डों को अमान्य कर सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में आकड़ों से पता चला है कि लाखों पैन धारक हैं जो वर्तमान में आधार से लिंक नहीं हैं।

स्थिति को देखते हुए, जिन उपयोगकर्ताओं ने पैन के साथ आधार को लिंक नहीं किया है, उन्हें 2019 में किसी भी परेशानी से बचने के लिए इसे तुरंत लिंक करवाना चाहिए और ये हैं कुछ आवश्यक कदम जो उन्हें उठाने चाहिए।

नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए:

सबसे पहले यूजर को www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा और बाईं ओर 'लिंक आधार' टैब पर क्लिक करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लॉगिन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

जब आप पेज पर हो तो आपको पैन और आधार नंबर भरना है और आधार कार्ड में लिखित अपना नाम दर्ज करना है। ये प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको सभी विवरणों की ठीक से पढ़ना है और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। बाद में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा लिंकिंग को कंर्फम किया जाएगा।

रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए:

  • अगर आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक रजिस्टर्ड यूजर हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका पैन पहले से ही आधार से लिंक है। आप आयकर की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर ये जांच कर सकते हैं।
  • आप अपने पैन आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल टैब सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और 'लिंक आधार' ऑप्शन का चयन कीजिए।
  • अगर आपका आधार पैन से जुड़ा हुआ है, तो आपको यह पहले से ही लिंक है का एक नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको एक नॉन-रजिस्टर्ड यूजर का नोटिफिकेशन मिलेगा।

ये भी है तरीका:

  • आप एसएमएस के जरिए भी अपने आधार को पैन कार्ड के साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें आपको एक एसएमएस पैन सर्विस प्रोवाइडर को भेजना होगा।
  • आप NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज (UTIITL) को एक एसएमएस भेज सकते हैं।
  • एसएमएस में आपको UIDPAN स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन टाइप करना होगा।
  • यहां ध्यान दिया जा सकता है कि एनडीएसएल और यूटीआई पर लेनदेन के लिए कोई फीस नहीं देनी है, लेकिन आपका मोबाइल ऑपरेटर उसके लिए फीस ले सकता है।

फिजिकल फॉर्म: पैन को आधार से लिंक करने का सबसे सामान्य तरीका एक फॉर्म है। इस प्रक्रिया को नए पैन कार्ड के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह की गलती में सुधार के लिए कर सकते हैं।

पैन को आधार से जोड़ने के ऑनलाइन तरीकों की तरह यह सेवा मुफ्त नहीं है। पैन सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सुधार को देखते हुए शुल्क लिया जाएगा। पैन कार्ड में सुधार के लिए 110 रुपये शुल्क देना होगा और आधार में सुधार के लिए 25 रुपये शुल्क देना होगा।

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