पीएफ खाते से निकालना चाहते हैं पैसा, तो बस फॉलो करें ये स्टेप्स
किसी कर्मचारी की ओर से नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ की कुल 100 फीसद रकम निकालने में दो महीने का समय लगता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। किसी कर्मचारी की ओर से नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ की कुल 100 फीसद रकम निकालने में दो महीने का समय लगता है। हालांकि, पीएफ का 75 फीसद हिस्सा नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद निकाला जा सकता है। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अथॉरिटी वेतनभोगी व्यक्तियों के पीएफ का डाटा रखता है। कर्मचारी चाहे तो ईपीएफओ वेबसाइट पर जाकर यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के माध्यम से पीएफ की राशि, पासबुक, पीएफ दावे की स्थिति की जांच कर सकता है।
पीएफ की राशि निकालने के लिए कुछ चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। यदि किसी कर्मचारी को अपनी पहली नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ की राशि निकालनी है तो उसे सबसे पहले अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट कराना होगा। कर्मचारी यूएएन की जानकारी अपने सैलरी स्लिप से पता कर सकता है या एचआर डिपार्टमेंट से इस बारे में पूछ सकता है।
एक्टिवेशन के लिए आपको ऑफिस के कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा:-
- सबसे पहले अपने पैन नंबर को वेरीफाई करें
- इसके बाद अपने बैंक के रजिस्टर डिटेल्स को वेरीफाई करें
- आधार डिटेल को वेरीफाई करें
- एक बार पैन, आधार और बैंक डिटेल को वेरीफाई करने के बाद आप अपने पिछली कंपनी में इसकी डिटेल भेज दें जहां आपने काम किया है।
- इसके बाद कंपनी आपकी ओर से भेजे गए डिटेल को वेरीफाई करेगी, अगर डिटेल सही पाए जाते हैं तो कंपनी आपके पीएफ अमाउंट के लिए आपको एक्सेस कर देगी।
- एक बार कंपनी की ओर से औपचारिकता पूरी करने के बाद आगे अपने पीएफ अमाउंट के लिए आप जिम्मेदार होंगे।
- जानकारी के लिए बता दें कि पैन, यूएएन और बैंक डिटेल ईपीएफओ की वेबसाइट से वेरीफाई होंगे।
यूएन को वेरिफाई करने के बाद आप पीएफ विदड्रॉअल की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपको बैंक डिटेल समेत कुछ जानकारियां देनी होती है। इसके बाद कुछ दिन बाद आपका पीएफ अमाउंट आपकी ओर से दिए गए बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में ट्रांस्फर कर दिया जाता है।