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एक सितंबर से देश में आपके लिए क्या कुछ बदल जाएगा, बस एक क्लिक में जानिए

अब एक सितंबर से ई-टिकट पर दी जाने वाली मुफ्त ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा खत्म कर दी जाएगी

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 30 Aug 2018 07:59 AM (IST)Updated: Fri, 31 Aug 2018 07:27 AM (IST)
एक सितंबर से देश में आपके लिए क्या कुछ बदल जाएगा, बस एक क्लिक में जानिए
एक सितंबर से देश में आपके लिए क्या कुछ बदल जाएगा, बस एक क्लिक में जानिए

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। डॉलर के मुकाबले तेजी से टूट रहे रुपये और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से वैसे ही आम आदमी परेशान है। वहीं सितंबर महीना भी आम आदमी के लिए कुछ नए बदलावों के साथ आ रहा है जो कि उसे सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। गौरतलब है कि बुधवार के कारोबार में रुपया 70.59 के स्तर पर पहुंच गया तो दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 78.18 रुपये हो गई। हम अपनी इस खबर में आपको सितंबर महीने से लागू होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जानिए इनके बारे में....

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अब नहीं मिलेगी आईआरसीटीसी की ये फ्री सर्विस: अब तक आईआरसीटीसी हर यात्री को मुफ्त में ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा देती आ रही है, लेकिन अब एक सितंबर से ई-टिकट पर दी जाने वाली मुफ्त ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा खत्म कर दी जाएगी। यानी अब अगर कोई यात्री इस इंश्योरेंश को लेना चाहेगा तो उसे इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कुल मिलाकर इंश्योरेंस के साथ अब आपका टिकट महंगा हो जाएगा।

नहीं भरा आईटीआर तो अब देनी होगी पेनाल्टी: अगर आपने 31 अगस्त 2018 तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 1 सितंबर से इसके लिए पेनाल्टी देनी होगी। जानिए आपको इस सूरत में कितनी पेनाल्टी देनी होगी।

  • अगर आप भूल वश या जानबूझकर 31 अगस्त 2018 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी का भुगतान करना होगा जो कि अवधि के दौरान अलग अलग हो सकता है। यह पेनाल्टी आप पर आयकर की धारा 234F के अंतर्गत लगाई जाएगी।
  • अगर आपकी आय पांच लाख तक या उससे कम है और आप 31 अगस्त तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी।
  • वहीं 5 लाख से ज्यादा आय होने की सूरत में 31 अगस्त से एक दिन की देरी पर भी आपको 5,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। हालांकि आपको इस सूरत में 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल ही करना होगा।
  • अगर आप अपना आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक भरते हैं तो आपको 10,000 रुपये बतौर पेनाल्टी देने होंगे।
  • वहीं आपको यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि यह पेनाल्टी किसी भी सूरत में आपको वापस नहीं की जाएगी। पेनाल्टी पर लगने वाला इंटरेस्ट (ब्याज) आयकर की धारा 234 A के अंतर्गत वसूला जाता है जो कि एक फीसद होता है।

इंडिया पोस्ट के पेमेंट बैंक की होगी शुरुआत: एक सितंबर से इंडिया पोस्ट के पेमेंट बैंक की शुरुआत होने जा रही है। माना जा रहा है कि यह बैंक सामान्य बैंकों की तुलना में काफी अलग होगा। संभवत: यह देश का पहला ऐसा बैंक होगा, जो लोगों तक डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट (डाक विभाग) के देश भर में फैले पोस्टमैन (पोस्टमैन) के जरिए यह सर्विस मुहैया करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक सितंबर को एक कार्यक्रम में आईपीपीबी की औपचारिक शुरुआत करेंगे।

अब लेना ही होगा थर्ड पार्टी बीमा कवर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीमा नियामक इरडा ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को कहा है कि वे पॉलिसी होल्डर्स को लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी बीमा दें। इसके तहत एक सितंबर से नए चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराते समय तीन सालों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य किया है। वहीं, दो पहिया वाहनों के लिए पांच साल तक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य किया गया है। इरडा ने इस संदर्भ में सर्कुलर जारी कर गैर-जीवन बीमा कंपनियों को निर्देश भी दिया है। अभी तक सिर्फ दोपहिया वाहनों के लिए ही एक साल से अधिक अवधि वाला बीमा कवर बाजार में उपलब्धक था।


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