Move to Jagran APP

अगर भर दिया है ज्यादा इनकम टैक्स, तो ऐसे आसानी से पा सकते हैं रिफंड

अगर आपने एक वित्त वर्ष में ज्यादा इनकम टैक्स भर दिया है, तो इसे वापस पाना मुश्किल नहीं आसान काम है

By Surbhi JainEdited By: Published: Mon, 27 Aug 2018 03:05 PM (IST)Updated: Sat, 01 Sep 2018 03:15 PM (IST)
अगर भर दिया है ज्यादा इनकम टैक्स, तो ऐसे आसानी से पा सकते हैं रिफंड
अगर भर दिया है ज्यादा इनकम टैक्स, तो ऐसे आसानी से पा सकते हैं रिफंड

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आपने वित्त वर्ष में ज्यादा इनकम टैक्स भर दिया है, तो इसे वापस पाना किसी लॉटरी जीतने जैसा फील देता है। हालांकि दोनों में एक अंतर यह है कि लॉटरी से कमाया गया धन कर मुक्त होता है, जबकि आपकी आय पर टैक्स लगता है। ऐसे में अगर आपने ज्यादा इनकम टैक्स भर दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी ओर से जमा की गई अधिक राशि वापस मिल सकती है।

loksabha election banner

टैक्स रिटर्न जल्दी फाइल करें: बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हम जरूरी कामों को पहले कर लें। लेकिन, आदत के मुताबिक, जो जरूरी है हम उसे आखिरी में करते हैं। ठीक ऐसा ही टैक्स रिटर्न भरने के दौरान भी होता है। लेकिन, हमेशा याद रखें कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया है उसके बाद, कर विभाग आपके आईटीआर का आकलन करने और अगर ज्यादा रिटर्न भर दिया है तो धनवापसी जारी करने में समय लगाता है। क्योंकि यह सभी चीजें एक प्रक्रिया के तहत होती हैं। देरी से रिटर्न फाइल करने पर आप इसके लिए मिले हुए टाइम को खो सकते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से रिफंड पर मिलने वाले ब्याज से भी हाथ धो बैठेंगे। इसलिए, हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके टैक्स फाइल कर दें।

रिफंड क्लेम करना न भूलें: यदि आप कर कटौती का दावा करने में विफल रहते हैं, तो सरकार की ओर से अतिरिक्त कर पर रिफंड पाने का मौका खो देंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक, करों को बचाने के लिए आयकर ई-फाइलिंग का जरिया चुनकर रिटर्न फाइल करें। इसके बाद आप रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं।

पेपरलेस: हाल के दिनों में, आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग सेवा सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य कर दी गई है। अगर आपने एक बार ई-फाइलिंग के जरिए टैक्स भर दिया है तो, आप आईटीआर-वी फॉर्म की फोटोकॉपी अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसे आई-टी विभाग के (सीपीसी) को भेज सकते हैं। हालांकि, अगर आप रिफंड के लिए फोटोकॉपी भेजते हैं तो इसमें देरी होगी क्योंकि सीपीसी तक इसे पहुंचने में वक्त लगेगा। इसलिए आप समय बचाने के लिए पेपरलेस तरीका चुनें तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे आपका आईटीआर भी ई-सत्यापित हो जाएगा और आप जल्द रिफंड पा सकते हैं।

गलतियों से बचें: रिफंड पाने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी कर वापसी को सही रूप से दर्ज कराएं। मान लीजिये, आपने रिफंड पाने में कोई गलती कर दी तो फिर कर विभाग वापस आपको उसमें संशोधन करने के लिए कहेगा। फिर, आपको सरकार से रिफंड पाने के लंबे समय तक इंतजार करना होगा। रिफंड में देरी की एक खास वजह यह भी है कि अगर आपने आईटीआर में गलत बैंक डिटेल दे दिया है, तो फिर आपको एक बार और सही बैंक डिटेल देने के लिए कहा जाएगा। जिससे धनवापसी में देरी हो सकती है।

रिफंड की जांच करें: आयकर विभाग आपके रिफंड की स्थिति की जांच करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी देता है। आप आई-टी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके, अपने रिफंड की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यदि किसी वजह से देरी होती है तो आप पोर्टल से उसका कारण ढूंढकर आसानी से आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपना रिफंड पा सकते हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.