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EPFO EDLI Scheme: PF खाते पर मिलता है सात लाख तक का बीमा लाभ, जानिए क्या है EPFO की यह खास स्कीम

EPFO की EDLI स्कीम के तहत खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके परिवार को सात लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो आपकी अकाल मृत्यु होने पर आपके परिजन इस बीमा राशि का फायदा उठा सकते हैं।

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 11:11 AM (IST)Updated: Sun, 26 Sep 2021 08:02 AM (IST)
EPFO EDLI Scheme: PF खाते पर मिलता है सात लाख तक का बीमा लाभ, जानिए क्या है EPFO की यह खास स्कीम
EDLI स्कीम के तहत सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके परिलार को सात लाख तक का बीमा कवर मिलता है

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप नौकरीपेश व्यक्ति हैं, तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा PF के रूप में भी कटता होगा और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का फायदा भी मिलता है। पर क्या आपको मालूम है कि, इसके अलावा ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को बीमा कवर का लाभ भी देता है? जी हां,  EPFO अपनी EDLI यानी कि इंप्लाइज डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत PF सबस्‍क्राइबर की अकाल मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक की इंश्योरंस की रीशि दी जाती है। अगर आप पीएफ PF सबस्‍क्राइबर हैं और आपने भी लगातार 12 महीने जॉब की है, तो आपकी अकाल मृत्यु होने पर आपके परिजन इस बीमा राशि का फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत PF सबस्‍क्राइबर के परिवार को सात लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।

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कोरोना के कारण हुई मृत्यु पर भी मिलेगा कवर

यह बीमा कवर उन लोगों को भी मिलता है, जिन्होंने सालभर के अंदर एक से अधिक संस्थानों में काम किया है। यह क्लेम कर्मचारी के परिवार वालों की तरफ से कर्मचारी की अकाल मृत्यु पर किया जा सकता है। हालांकि, स्कीम के तहत क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए। कोरोना के कारण मृत्यु होने पर भी इस बीमा कवर का लाभ मिलता है।

कोई प्रीमियम नहीं देना होता है

इस इंश्योरेंस स्कीम का फायदा लेने के लिए, कर्मचारी को अलग से कोई भी रकम प्रीमियम के तौर पर नहीं देनी होती है, बल्कि इसके लिए योगदान नियोक्ता द्वारा ही दिया जाता है।

कैसे होगा क्लेम

यदि EPF सदस्य की अकाल मृत्यु हुई है, तो उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर क्लेम करने वाले की उम्र 18 साल से कम है, तो उसकी ओर से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु का सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक के प्रमाण पत्र और बैंक का विवरण देना होगा।


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