1 जनवरी से पहले कर लें ये काम, नहीं तो आपका बैंक नहीं करेगा चेक क्लियर
नॉन-सीटीएस चेक बुक 31 दिसंबर 2018 के बाद से मान्य नहीं होंगे। यदि आप चेक बुक के जरिये लेन-देन जारी रखना चाहते हैं, तो नई चेक बुक बैंक से ले लें
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आप अब भी पेमेंट के लिए गैर-सीटीसी कंप्लेंट चेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगले महीने से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 1 जनवरी, 2019 से आपका बैंक इन चेक को क्लियर नहीं करेगा। एसबीआई और पीएनबी समेत अधिकांश बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस कदम के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है।
एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस के जरिए बताया है कि आरबीआई ने करीब 3 माह पहले बैंकों को निर्देश दिया था कि 1 जनवरी 2019 से नॉन सीटीएस चेक बुक का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दें। नॉन-सीटीएस चेक बुक 31 दिसंबर 2018 के बाद से मान्य नहीं होंगे। यदि आप चेक बुक के जरिये लेन-देन जारी रखना चाहते हैं, तो नई चेक बुक बैंक से ले लें।
वहीं पीएनबी ने अपने ग्राहकों से नॉन सीटीएस चेक बुक को बदलकर नई चेकबुक लेने को कहा है। इस बैंक के यूजर भी जनवरी से नॉन सीटीएस चेक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पीएनबी ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2019 से नॉन सीटीएस चेक क्लियर नहीं किए जाएंगे।
क्या है सीटीएस चेक?
सीटीएस का पूरा नाम 'चेक ट्रंकेशन सिस्टम' है। इसके माध्यम से चेक को क्लियर करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाने की जरूरत नहीं होती। इसके केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉपी पेश की जाती है।
सीटीएस का फायदा: बताते चलें कि सीटीएस में चेक को भुनाने का काम जल्दी होता है। इस व्यवस्था में चेक के क्लीयरेंस के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाने की जरूरत नहीं होती। इसके क्लीयरेंस के लिए सिर्फ केवल इलेक्ट्रानिक कॉपी पेश की जाती है। देश के सभी बैंकों में 01 जनवरी 2013 से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस 2010) लागू किया गया था।
पुराना चेक का क्या करें?
यदि आपके पास नॉन सीटीएस चेक है तो आपको बैंक से सीटीएस वाली नई चेक बुक इश्यू कराना चाहिए। पुराने चेक के बदले आप बैंक से नया चेकबुक ले सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।