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बेहतर रिटर्न पाते हुए बचा सकते हैं अपना टैक्‍स, ये हैं 5 तरीके

यहां हम आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप टैक्स को बचा सकते हैं और अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं।

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Tue, 09 Jul 2019 03:53 PM (IST)Updated: Sat, 13 Jul 2019 02:30 PM (IST)
बेहतर रिटर्न पाते हुए बचा सकते हैं अपना टैक्‍स, ये हैं 5 तरीके
बेहतर रिटर्न पाते हुए बचा सकते हैं अपना टैक्‍स, ये हैं 5 तरीके

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। हर किसी को अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी पैसा बचाना जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त ऐसा ही पैसा काम आता है। अगर आप इनकम टैक्स में बचत करते हैं तो अपनी सेविंग को भी बढ़ा पाएंगे और भविष्य के लिए एक अच्छा अमाउंट तैयार कर पाएंगे। सामान्य व्यक्ति और एचयूएफ के लिए मौजूद सबसे लोकप्रिय टैक्स सेविंग स्कीम इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 सी के तहत आती हैं। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80सी में विभिन्न निवेश और खर्च शामिल हैं, जिन पर एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये की सीमा तक कटौती के लिए दावा कर सकते हैं। 80 सी कटौती के अलावा सेक्शन 80 के तहत अन्य ऑप्शन हैं जो आपको टैक्स बचाने में मदद करते हैं। यहां हम आपको 5 तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिनसे टैक्स को बचा सकते हैं और अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं।

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मेडिकल इंश्योरेंस

अगर आपने खुद के लिए या अपनी पत्नी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप 25 हजार रुपये तक की कटौती के लिए दावा कर सकते हैं। अगर आपकी या आपकी पत्नी की उम्र 60 साल से अधिक है तो आप 50 हजार रुपये तक की कटौती के लिए दावा कर सकते हैं। अगर आपने अपने माता-पिता के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो आप 25 हजार रुपये के लिए दावा कर सकते हैं माता-पिता की उम्र 60 से ऊपर है तो 50 हजार रुपये तक के लिए दावा कर सकते हैं।

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होम लोन

अगर आपने घर लोन पर खरीदा है तो आप उस पर 2 लाख रुपये तक इनकम टैक्स की कटौती के लिए दावा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक के पीरियड के लिए होम लोन पर ब्याज के लिए 1.5 लाख तक की अतिरिक्त कर कटौती की शुरुआत की गई, जिसमें घर की खरीद 45 लाख तक ही होनी चाहिए। इस कटौती का दावा करने के लिए होम लोन लेते वक्त उस व्यक्ति के नाम पर अन्य प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।

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एचआरए

अगर आपका नियोक्ता आपको एचआरए नहीं देता है तो भी आप दिए गए किराए के लिए इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80सीजी के तहत हर महीने 5 हजार रुपये तक की कटौती के लिए दावा कर सकते हैं। इस कटौती का दावा करने के लिए कर्मचारी, उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चे के पास घर होना चाहिए। इस कटौती से आप इनकम टैक्स बचा पाएंगे और अधिक सेविंग कर पाएंगे।

एचआरए और होम लोन

अगर आपने होम लोन लिया है और रेंट पर रह रहे हैं तो आप होम लोन और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर एक साथ इनकम टैक्स में छूट के लिए दावा कर सकते हैं। एक साथ दोनों कटौती का दावा करने के लिए होम लोन वाला घर और जिस घर में आप रह रहे हैं दोनों अलग-अलग शहरों में होना चाहिए। अगर एक साथ दावा करते हैं तो इनकम टैक्स में 2 लाख रुपये तक बचा सकते हैं।

LTCG टैक्स बेनिफिट

अगर आप अपना घर बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेचने से पहले 2 साल तक इसे रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होल्डिंग पीरियड इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बना देगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20 फीसद प्लस इंडेक्सेशन पर टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है जो कि सबसे अधिक 30 फीसद होता है। अग आप घर बेचने से पहले अपने घर पर रहते हैं तो आप 10 फीसद तक टैक्स बचा सकते हैं। 


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