Move to Jagran APP

NPS में निवेश कर बना सकते हैं बड़ा रिटायरमेंट फंड, जानिए योजना से जुड़ी मुख्य बातें

NPS रिटायरमेंट फंड के लिए NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम देश में काफी लोकप्रिय विकल्प है। नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। यह म्युचुअल फंड की तरह ही मैनेज होता है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Tue, 26 Jan 2021 01:54 PM (IST)Updated: Tue, 26 Jan 2021 05:29 PM (IST)
NPS में निवेश कर बना सकते हैं बड़ा रिटायरमेंट फंड, जानिए योजना से जुड़ी मुख्य बातें
निवेश के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर PC: Pixabay

नई दिल्ली बिजनेस डेस्क। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है, रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा फंड तैयार करना। अपने जीवन के उस पड़ाव को बिना किन्हीं दिक्कतों के सुखपूर्वक बिताने के लिए यह बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति के जीवन में दो स्टेज होती हैं। पहली संचय की स्टेज और दूसरी रिटायरमेंट स्टेज। पहली स्टेज में व्यक्ति अपनी मेहनत से धन का संचय करता है। और दूसरी स्टेज में जब व्यक्ति मेहनत करने में पहले की भांति समर्थ नहीं होता, तो वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संचय किये गए धन का उपयोग करता है।

loksabha election banner

रिटायरमेंट फंड के लिए NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम देश में काफी लोकप्रिय विकल्प है। आइए जानते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और यह कैसे काम करता है। नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। देश के करीब सभी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है। 

इस तरह करता है काम

नेशनल पेंशन सिस्टम म्युचुअल फंड की तरह ही मैनेज होता है। यहां तीन तरह से- इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्युरिटीज में निवेश होता है। यह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। इसमें निवेशक को अपनी नौकरी के दौरान हर महीने कुछ राशि जमा करानी होती है। निवेशक रिटायरमेंट के बाद तैयार हुए फंड से एक हिस्सा निकाल सकते हैं और शेष रकम से नियमित आय के लिए एनुइटी ले सकते हैं।

कर सकते हैं प्री-मैच्योर निकासी

एनपीएस में कुछ विशेष परिस्थितियां आने पर प्री-मैच्योर निकासी भी की जा सकती है। एनपीएस के अंतर्गत नया व्यापार शुरू करने, घर खरीदने या बनाने, शादी, बच्चों की पढ़ाई व लिस्टेड बीमारी आदि के लिए ही प्री-मैच्योर निकासी की जा सकती है।

घर बैठे खुलवा सकते हैं खाता

ग्राहक घर बैठे ओटीपी के माध्यम से नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension Scheme) में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें बैंकों के वे ग्राहक  (पीओपी के रूप में पंजीकृत), जो अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से NPS खाता खोलना चाहते हैं, वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीएफआरडीए ई-हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस एनपीएस खाता खोलने की सुविधा भी दे रहा है।

मिलता है आयकर लाभ

नेशनल पेंशन सिस्टम के टियर 1 खाते में निवेश से आयकर लाभ मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो एनपीएस का ग्राहक है, वह आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये के ग्रोस इनकम का 10 फीसद तक कर कटौती का दावा कर सकता है।

स्वैच्छिक योगदान

इस योजना में निवेशक को स्वैच्छिक योगदान की सुविधा मिलती है। इसका मतलब है कि एनपीएस में एक ग्राहक किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय योगदान कर सकता है और वह राशि बदल सकता है, जिसे वह अलग रखना चाहता है और हर साल बचाता है। इसके अलावा निवेशक का ट्रांसफर होने या शहर बदलने की स्थिति में वह अपने एनपीएस खाते को कहीं से भी संचालित कर सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.