केंद्र सरकार के इन अफसरों से अभी नहीं होगी कोई वसूली, अदालती आदेश के बाद लगी रोक
Transport Allowance news रेलवे के IRMS के अफसरों के लिए राहत की खबर है। उनसे फिलहाल Transport Allowance (यात्रा भत्ता TA) की रिकवरी अगले आदेश तक नहीं होगी। ये वे अफसर हैं जिन्हें TA के अयोग्य पाया गया।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। रेलवे के IRMS के अफसरों के लिए राहत की खबर है। उनसे फिलहाल Transport Allowance (यात्रा भत्ता, TA) की रिकवरी अगले आदेश तक नहीं होगी। ये वे अफसर हैं जिन्हें TA के अयोग्य पाया गया। रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे अफसरों से TA की वसूली ट्रिब्यूनल का आदेश आ जाने के बाद रोक दी गई है।
क्या है रेलवे बोर्ड के आदेश में
रेलवे बोर्ड में पे कमिशन निदेशक सुधा ए कुजुर के मुताबिक Indian Railway Medical Service (IRMS) के वे अफसर, जो 10 हजार रुपये ग्रेड पे (7th Pay Matrix Level 14) पा रहे हैं, को 7000 रुपये यात्रा भत्ता देने की बात हुई थी। लेकिन बाद में उन्हें इसके अयोग्य पाया गया। इसके बाद बोर्ड ने उस भत्ते की रिकवरी का आदेश दिया था। लेकिन एक ट्रिब्यूनल ने रिकवरी पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद बोर्ड ने भी रेलवे के तमाम विभागों से वसूली रोकने को कहा है।
8100 रुपये का फायदा
एक और अच्छी खबर यह है कि Indian Railways के 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को राहत देने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनके House Rent Allowance (HRA) को 1 जनवरी 2021 से लागू करने की मांग पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें करीब 5400 रुपए से लेकर 8100 रुपए महीने तक फायदा होना तय है।
HRA भी बढ़ेगा
ऑल इंडिया अकाउंट्स और ऑडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से यह 25 फीसद से ऊपर चला गया है। इससे रेल कर्मचारियों का House Rent Allowance (HRA) और Transport Allowance (TA) भी बढ़ेगा। 7th Pay Commission के Pay Matrix के मुताबिक इस हाइक से हर लेवल के कर्मचारी की सैलरी में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी।