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टैक्स बचत के लिए इन स्कीम में कर सकते हैं निवेश, बचेगा ज्यादा पैसा

टैक्स लाभ लेने के लिए करदाता प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं।

By NiteshEdited By: Published: Wed, 09 Jan 2019 06:13 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jan 2019 01:10 PM (IST)
टैक्स बचत के लिए इन स्कीम में कर सकते हैं निवेश, बचेगा ज्यादा पैसा
टैक्स बचत के लिए इन स्कीम में कर सकते हैं निवेश, बचेगा ज्यादा पैसा

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वेतनभोगी या गैर-वेतनभोगियों को टैक्स बचत निवेश विकल्पों के लिए तलाश हमेशा रहती है। इसके जरिए वे निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अधिक रिटर्न के मामले में कुछ जोखिम भी उठाना पड़ता है। हम इस खबर में बता रहे हैं कि धारा 80 सी के तहत टैक्स और उनसे जुड़े जोखिम से आप कैसे बच सकते हैं। टैक्स लाभ लेने के लिए करदाता प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं।

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इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम: इक्विटी में निवेश से ईएलएसएस (ELSS) के जरिए अधिकतम रिटर्न मिलता है। धारा 80 सी के तहत उपलब्ध टैक्स बचत में यह सबसे बेहतर विकल्प है। ELSS रिटर्न पर 1 अप्रैल, 2018 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने के बावजूद ये फंड रिटर्न के लिहाज से अच्छा है। ईएलएसएस से केवल 1 लाख से अधिक का लाभ एलटीसीजी कर के तहत कर योग्य होगा।

यदि करदाता नकदी संकट का सामना कर रहा है, तो वह 3 साल की लॉक-इन अवधि के बाद अपने मौजूदा ईएलएसएस फंड से पैसे निकाल सकता है और धारा 80 सी के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए ईएलएसएस फंड में उन आय को फिर से बढ़ा सकता है। केवल 500 रुपये की न्यूनतम निवेश से कम आय वाले युवा भी ईएलएसएस फंड में निवेश कर सकते हैं।

पीपीएफ: पब्लिक प्रोविडंट फंड यानी पीपीएफ लंबी अवधि का एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है जो कि कई मायनों में खास है। यह न सिर्फ सुरक्षित निवेश माना जाता है बल्कि इसमें बेहतर ब्याज भी मिलता है। साथ ही इसमें किया जाने वाला पूरा निवेश टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ अकाउंट पर सालाना आधार पर 7.6 फीसद की दर से ब्याज मिलता है। PPF का निवेश EEE यानी एक्सजेम्प्ट-एक्सजेम्प्ट-एक्सजेम्प्ट कैटेगरी में टैक्स फ्री होता है। यानी निवेश की गई रकम कर मुक्त आय की श्रेणी में जाएगी। मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होगा और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री होगी।

एनपीएस: एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम एक खास किस्म की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। यह एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD (1) के अंतर्गत कुल आय के 10 फीसद तक आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं और 80 CCE के अंतर्गत कुल 1.5 लाख रुपये की कर छूट का दावा कर सकते हैं।

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम: सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस) एक बेहतर योजना है जो कि वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप है और टैक्स बचत का फायदा भी देती है। सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम में फिलहाल 8.7 फीसद की दर से ब्याज मिल रहा है और यह दर 1 सितंबर 2018 से लागू है। इस खाते में जमा राशि पर मिलने वाला सालाना ब्याज 10,000 रुपये से ऊपर होता है तो उस पर टीडीएस भी काटा जाता है। इस स्कीम में किया जाने वाला निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अंतर्गत कर छूट के दायरे में आता है।


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