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सिर्फ 3 दिन बाकी: सुकन्या योजना में निवेश टैक्स बचत के साथ सुरक्षित करेगा बिटिया का भविष्य, जाने 10 बड़ी बातें

जानिए सुकन्या योजना में निवेश से जुड़ी अहम बातें

By Praveen DwivediEdited By: Published: Tue, 28 Mar 2017 12:53 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2017 12:58 PM (IST)
सिर्फ 3 दिन बाकी: सुकन्या योजना में निवेश टैक्स बचत के साथ सुरक्षित करेगा बिटिया का भविष्य, जाने 10 बड़ी बातें
सिर्फ 3 दिन बाकी: सुकन्या योजना में निवेश टैक्स बचत के साथ सुरक्षित करेगा बिटिया का भविष्य, जाने 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2016-17 खत्म होने में सिर्फ 3 दिन का समय शेष रह गया है। ऐसे में अगर आप टैक्स बचत के विकल्पों की तलाश में हैं तो सुकन्या योजना एक बेहतर स्कीम है जो टैक्स बचत के साथ साथ आपकी बिटिया के सुनहरे भविष्य को भी सुनिश्चित करती है। सुकन्या योजना में निवेश आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत कर छूट के दायरे में आता है। हम अपनी खबर में इस योजना से जुड़ी अहम बातें बताने की कोशिश करेंगे।

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जानिए इसके बारे में-

1. नए नियम के तहत सुकन्या एकाउंट गोद ली हुई बिटिया के नाम पर भी खुलावाया जा सकता है।
2. सुकन्या समृद्धि खाता योजना का फायदा केवल भारतीय नागरिकता वाली लड़की ही उठा सकती है। यदि खाताधारक खाता खोलने के बाद एनआरआई बन जाती है तो एकाउंट बंद कर दिया जाएगा और साथ ही इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3. सरकार इसकी ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव करती है। इसपर मौजूदा ब्याज दरें 8.5 फीसदी की है।
4. बिटिया के 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक ही राशि जमा कर सकते हैं।
5. न्यूनतम राशि का भुगतान न करने पर सुकन्या समृद्धि एकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही एकाउंट इंटरेस्ट का केवल 4 फीसदी ही होता है।
6. इस खाते में किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा करा सकते हैं। यदि कभी गलती से इस राशि से ज्यादा जमा कर देते हैं तो आप जब चाहे तब उस राशि की निकासी कर सकते है।
7. इस खाते में नकद/चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट के साथ-साथ ऑनलाइन पेमेंट का भी प्रावधान है।
8. पासबुक खो जाने की स्थिति में नई पासबुक 50 रुपए की राशि का भुगतान करने पर इश्यू करवाई जा सकती है।
9. बिना किसी अतिरिक्त चार्जेस के एकाउंट को बैंक से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांस्फर करवाया जा सकता है। माता पिता या फिर संरक्षक को अपने घर का पता बदलने के प्रमाण उपलब्ध करवाने होंगे। यदि घर का पता नहीं बदला गया है तो 100 रुपए की राशि देकर ट्रांस्फर करवाया जा सकता है।
10. एकाउंट खोलने के 21 वर्षों के बाद यानि कि एकाउंट के मैच्योर होने के बाद किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।


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