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15 साल से पहले भी निकाल सकते हैं PPF का पैसा, जानिए इससे जुड़ी बड़ी बातें

सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न के लिहाज से पीपीएफ को एक बेहतर विकल्प माना जाता है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 25 May 2018 03:58 PM (IST)Updated: Sat, 09 Jun 2018 12:49 PM (IST)
15 साल से पहले भी निकाल सकते हैं PPF का पैसा, जानिए इससे जुड़ी बड़ी बातें
15 साल से पहले भी निकाल सकते हैं PPF का पैसा, जानिए इससे जुड़ी बड़ी बातें

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में एक लोकप्रिय निवेश माना जाता है। इसमें किया जाने वाला निवेश सुरक्षित होता है और साथ ही इस पर मिलने वाला रिटर्न भी आकर्षक होता है। लंबी अवधि के लिए जिन निवेश विकल्पों को भारत का आम निवेशक सबसे भरोसेमंद मानता है उनमें PPF मुख्य है। हम अपनी इस स्टोरी के माध्यम से आपको पीपीएफ से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

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क्या है पीपीएफ: पब्लिक प्रोविडेंट फंड केंद्र सरकार की ओर से संचालित एक स्कीम है। यह स्कीम बैंक और पोस्ट ऑफिस की ओर से चलाई जाती है। आप अपनी स्वेच्छा से इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं। ऐसा खाता खुलवाने के लिए जरूरी नहीं कि आप वैतनिक हों। अगर आप बतौर सलाहकार, फ्रीलांसर और संविदा (अनुबंध) के आधार पर काम करते हैं तब भी आप अपना खाता इसमें खुलवा सकते हैं। इसमें आपके निवेश पर 8.7 फीसद ब्याज मिलता है। पीपीएफ का पैसा आमतौर पर 15 साल की मैच्योरिटी के बाद ही निकाला जा सकता है।

PPF में कितना पैसा कर सकते हैं निवेश?

PPF खाते में हर साल 1.5 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। जबकि सालाना 500 रुपए का निवेश करके आप अपने खाते को एक्टिव रख सकते हैं। PPF में किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें निवेश की गई मूल राशि और मिलने वाले ब्याज को भारत सरकार सुनिश्चित करती है। PPF की राशि को किसी भी स्थिति में कोर्ट या सरकार की ओर से जब्त नहीं कर सकता।

PPF निवेश पर टैक्स बेनेफिट कितना?

PPF का निवेश EEE यानी एक्सजेम्प्ट-एक्सजेम्प्ट-एक्सजेम्प्ट कैटेगरी में टैक्स फ्री होता है। यानी निवेश की गई रकम कर मुक्त आय की श्रेणी में जाएगी। मिलने वाला ब्याज भी टैक्सफ्री होगा और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री होगी।

कब निकाल सकते हैं PPF खाते से पैसा?

PPF से निकासी इस बात पर निर्भर करती है कि अकाउंट कितने वर्ष एक्टिव रहा है। पूर्ण राशि की निकासी 15 वर्ष पूरे होने पर ही की जा सकती है। हालांकि पहली निकासी अकाउंट खोलने के 7 वर्षों में कर सकते हैं। जिस साल आप पैसे निकालना चाहते हैं उसके 4 साल पहले के बैलेंस का अधिकतम 50 फीसदी पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जिस साल आप पैसे निकालना चाहते हैं उसके ठीक पहले वाले साल के क्लोजिंग बैलेंस का 50 फीसदी आप निकाल सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही बार निकासी की जा सकती है। पहले के नियम के मुताबिक आप इसे 5 साल से पहले बंद नहीं कर सकते थे लेकिन अब आप 5 साल पूरे करने के बाद इसे बंद करवा सकते हैं।

PPF खाते पर लोन मिल जाता है?

अकाउंट खोलने के तीसरे और छठे महीने के बीच ही लोन लिया जा सकता है। PPF पर मौजूदा ब्याज दर से 2 फीसदी अतिरिक्त ब्याज लगाया जाता है। इसमें रिपेमेंट की समय अवधि 24 महीने होती है। लोन का भुगतान या तो मासिक तौर पर या फिर लंप सम में किया जा सकता है। PPF अकाउंटधारक दो साल पहले के अकाउंट बैलेंस का 25 फीसदी अमाउंट तक का लोन ले सकता है।


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