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PPF अकाउंट को दोबारा चालू करवाने का ये है तरीका, पेनाल्‍टी देने के लिए भी रहें तैयार

PPF खाते में अगर आप एक साल के भीतर न्‍यूनतम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो यह डिसकन्‍टीन्‍यूड हो जाता है। आइए जानते हैं कि इसे दोबारा चालू करवाने की प्रक्रिया क्‍या है।

By Manish MishraEdited By: Published: Sat, 05 Oct 2019 11:02 AM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 11:02 AM (IST)
PPF अकाउंट को दोबारा चालू करवाने का ये है तरीका, पेनाल्‍टी देने के लिए भी रहें तैयार
PPF अकाउंट को दोबारा चालू करवाने का ये है तरीका, पेनाल्‍टी देने के लिए भी रहें तैयार

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड न सिर्फ रिटायरमेंट कोष के लिए बचत का एक अच्‍छा जरिया है बल्कि यह इनकम टैक्‍स बचाने में भी मददगार है। इसमें आप सालाना 500 रुपये जितनी कम राशि का निवेश भी कर सकते हैं। पीपीएफ खाते में आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ पा सकते हैं। हालांकि, अपने पीपीएफ खाते को चालू हालत में रखने के लिए जरूरी है कि आप इसमें सालाना कम से कम 500 रुपये का निवेश करें। 

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अगर किसी कारण से आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच न्‍यूनतम 500 रुपये भी अपने पीपीएफ खाते में जमा नहीं करवा पाते हैं तो आपका खाता निष्क्रिय (डिसकन्‍टीन्‍यूड) हो जाता है। फिर, 15 साल के मैच्‍योरिटी पीरियड के बाद ही आपको अपने पैसे ब्‍याज सहित वापस मिलेंगे। आपको बता दें कि समय-समय पर पीपीएफ की ब्‍याज दरें सरकार द्वारा तय की जाती हैं। 

एक जरूरी बात आपको जान लेनी चाहिए कि डिसकन्‍टीन्‍यूड पीपीएफ खाते को आप मैच्‍योरिटी से पहले बंद नहीं करवा सकते। अगर आप अपने डिसकन्‍टीन्‍यूड पीपीएफ खाते का फिर से चालू करवाना चाहते हैं तो मैच्‍योरिटी की तारीख से पहले आप ऐसा कर सकते हैं। मैच्‍योरिटी की तारीख का पता आपको अपने पीपीएफ के पासबुक से मिल जाएगा। 

हाल ही में सरकार ने लघु बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, सुकन्‍या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट, सीनियर सिटिजन सेविंग्‍स स्‍कीम आदि के लिए ब्‍याज दरों की घोषणा की थी। इसमें वित्‍त वर्ष 2019-20 की अक्‍टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए पीपीएफ की ब्‍याज दर अपरिवर्तित रखी गई है और यह 7.9 फीसद है। 

चालू पीपीएफ खाते पर सरकार तमाम तरह की सुविधाएं देती हैं। उदाहरण के तौर पर बेटी की शादी, गंभीर बीमारियों के इलाज, बच्‍चों की उच्‍च शिक्षा आदि के लिए आप मैच्‍योरिटी से पहले भी पैसों की निकासी कर सकते हैं अगर आपने इसे लगातार 5 साल तक जारी रखा है। अगर आप अपने डिसकन्‍टीन्‍यूड पीपीएफ खाते को दोबार चालू नहीं करवाते हैं तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। 

अपने पीपीएफ खाते का दोबारा चालू करवाने के लिए आपको उस पोस्‍ट ऑफिस या बैंक में जाना पड़ेगा जहां आपका खाता है। जितने साल से आपने पैसे अपने पीपीएफ खाते में पैसे जमा नहीं किए हैं, उसके लिए प्रति वर्ष न्‍यूनतम 500 रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आपको पेनाल्‍टी भी देनी होगी। साथ ही आपको 500 रुपये सब्‍सक्रिप्‍शन के तौर पर उस साल के लिए देने होंगे जिस साल आप अपना पीपीएफ खाता दोबारा चालू करवाते हैं।  

उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आपका पीपीएफ खाता पिछले 5 साल से डिसकन्‍टीन्‍यूड है। ऐसे में आपको दोबारा चालू करवाने के लिए 2,500 रुपये + 250 रुपये + 500 रुपये जमा करवाने होंगे। इसके बाद पीपीएफ खाते का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका डिसकन्‍टीन्‍यूड खाता फिर से चालू हो जाएगा। 


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