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NPS-Corporate Sector Model: पीएफआरडीए नियोक्ताओं के लिए लाया है अलग से पेंशन मॉडल, जानिए क्या-क्या हैं फायदे

NPS-Corporate Sector Model पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) नियोक्ताओं अर्थात कॉरपोरेट निकायों केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों पीएसयू आदि के लिए अलग से पेंशन मॉडल लेकर आया है जिससे वे अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के रूप में अपना सकें।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 03:34 PM (IST)Updated: Sun, 06 Dec 2020 07:20 AM (IST)
NPS-Corporate Sector Model: पीएफआरडीए नियोक्ताओं के लिए लाया है अलग से पेंशन मॉडल, जानिए क्या-क्या हैं फायदे
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) नियोक्ताओं अर्थात कॉरपोरेट निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों, पीएसयू आदि के लिए अलग से पेंशन मॉडल लेकर आया है, जिससे वे अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के रूप में अपना सकें। इस मॉडल को एनपीएस- कॉरपोरेट सेक्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस मॉडल में नियोक्ताओं के लिए क्या-क्या फायदे हैं।

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अपनाने में आसान

NPS को एक नियोक्ता / कॉर्पोरेट (इकाई) द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए (एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना के रूप में) अपने नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के दायरे में स्वैच्छिक या अनिवार्य आधार पर पेश किया जा सकता है।

किफायती

अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ योजना के रूप में एनपीएस का का फायदा देने वाले नियोक्ता को विश्वास बनाने और उसका ध्यान रखने, धन का प्रबंधन करने या रिकॉर्ड रखने की गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होती है।

लचीला

नियोक्ता के लिए कर्मचारियों के एनपीएस खाते में योगदान करना अनिवार्य नहीं है। एनपीएस में योगदान नियोक्ता और उसके कर्मचारियों के लिए विस्तारित सेवानिवृत्ति लाभ पर नियोक्ता की नीति पर निर्भर करता है। एनपीएस योगदान निम्न तरह का हो सकता है। (i) नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का समान योगदान (जैसे- दोनों द्वारा 10-10 फीसद) (ii) नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा असमान योगदान (जैसे- कर्मचारी द्वारा 10% और नियोक्ता द्वारा 14%) (iii) केवल नियोक्ता या केवल कर्मचारी द्वारा योगदान।

कर लाभ

एनपीएस के साथ पंजीकृत नियोक्ता कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में योगदान की गई राशि के लिए कर लाभ का दावा कर सकता है। नियोक्ता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (iv) (ए) के तहत कर्मचारियों के एनपीएस खाते में वेतन (बेसिक और डीए) के दस फीसद तक राशि के लिए कर छूट का दावा कर सकते हैं। 

अतिरिक्त एवेन्यू

एनपीएस को सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक अतिरिक्त एवेन्यू के रूप में पेश किया जा सकता है और सांविधिक पेंशन / भविष्य निधि सहित किसी अन्य पेंशन योजना (ओं) के साथ प्रदान किया जा सकता है।

चुनाव

नियोक्ता अपने कर्मचारियों की ओर से पेंशन फंड का विकल्प चुन सकते हैं और एसेट अलोकेशन कर सकते हैं। अथवा इन विकल्पों को कर्मचारियों के लिए छोड़ा जा सकता है।


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