पीएफ को आधार से जोड़ने के आपको होंगे कई फायदे, यहां जानिए
अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक करवाना आपके लिए फायदेमंद है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। कर्मचारी भविष्य निधि खाता या ईपीएफ खाते को ऑनलाइन आधार से जोड़ा जा सकता है। EPFO ने सब्सक्राइबर्स के लिए हाल ही में एक ऑनलाइन सुविधा पेश की है। इसके अंतर्गत यूजर्स अपने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक कर सकेंगे। यूएएन के जरिए एक से अधिक मेंबर आईडी को लिंक भी काराया जा सकता है। जानिए इसका ऑनलाइन प्रोसेस और साथ ही क्या हैं इसे लिंक करने के फायदे।
फॉलो करें ये स्टेप्स:
- इसके लिए सबसे पहले EPFO वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर जाने के बाद Online Services >> e-KYC Portal>> LINK UAN AADHAAR पर जाएं।
- LINK UAN AADHAAR पर जाने के बाद अपने UAN नंबर और UAN अकाउंट से रजिस्टर्ड नंबर डालें।
- इसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा। आपकी स्क्रीन पर OTP डालने के लिए बॉक्स होगा। उसमे OTP डालें और नीचे दिए गए आधार बॉक्स में अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालें।
- इन सभी डिटेल्स को सबमिट करें। इसके बाद आपके सामने Proceed to OTP वेरिफिकेशन विकल्प आएगा। इस पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको एक बार फिर आधार डिटेल्स की वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर OTP जनरेट करना होगा।
यूएएन को आधार से लिंक करने पर होंगे ये फायदे-
- इसका पहला फायदा यह है कि कर्मचारी बिना नियोक्ता के अटेस्टेशन के अपनी क्लेम रिक्वेस्ट सीधे ईपीएफओ को भेज सकता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाती है।
- यूएएन के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मासिक आधार पर अपडेट्स मिलेंगे।
- ऑनलाइन माध्यम से ई-पासबुक डाउनलोड कर बैलेंस और अन्य जानकारी चेक कर सकते हैं।
- सब्सक्रइबार अपना पीएफ का बैलेंस मिस्ड कॉल और ईपीएफओ की एप के भी जांच सकता है।
- नॉमिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन अपडेट या फाइल कर सकते हैं।
- अपनी निजी जानकारी बदलवा भी सकते हैं।
- एक से ज्यादा ईपीएफ एकाउंट की स्थिति में लिंक कराया जा सकता है।
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी बढ़वा सकते हैं अपनी पेंशन, जानें किसे मिलता है फायदा
सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए एक आदेश के मुताबिक अब ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को उनके पीएफ फंड से मासिक पेंशन प्राप्त करने विकल्प दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को निर्देश दिया है कि वे सब्सक्राइबर्स को सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दें। हालांकि इस सुविधा का फायदा सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो साल 2014 से पहले के ईपीएफ सब्सक्राइबर्स हैं।