बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी मिलती है इनकम टैक्स छूट, जानिए
जानिए कैसे आप सेविंग एकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर छूट का लाभ उठा सकते हैं
नई दिल्ली (जेएनएन)। बचत के लिहाज से लोग आमतौर पर बचत खाते यानी सेविंग बैंक अकाउंट में ही पैसा जमा करवाते हैं। ये सभी लोग सालाना आधार पर मिलने वाले ब्याज और किसी भी समय पैसे की निकासी की सुविधा भर की जानकारी ही रखते हैं। हालांकि काफी सारे लोगों को यह सवाल परेशान करता है कि बचत खाते में जमा पैसे पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है या टैक्सेबल। अगर किसी बैंक में आपने भी सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो आपको यह जानना चाहिए कि सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज का कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होता है।
बूढ़ा हो या नौजवान बचत खाते में अपने पैसे जमा करवाने वाले सिर्फ इतना भर जानते हैं कि उनके इस खाते में जमा पर उन्हें 4 से 6 फीसद का ब्याज मिलता है। लेकिन इनमें से शायद ही कुछ ऐसे होंगे जो यह जानते होंगे कि उनके खाते में जो रकम जमा है उसपर मिलने वाला ब्याज कुछ हद तक टैक्स फ्री भी होता है।
सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर देना होगा टैक्स?
सेविंग अकाउंट में चाहे जितनी भी राशि जमा हो उस पर मिलने वाले सालाना ब्याज पर आपको टैक्स देना ही होगा। हालांकि कुछ सूरतों में आप इसमें कुछ छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। जानिए क्या कहना है एक्सपर्ट्स का।
सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर इस तरह मिलती है छूट
एक्सपर्ट के मुताबिक सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला पूरा ब्याज टैक्सेबल होता है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी मिलती है। यह छूट आयकर की धारा 80टीटीए के अंतर्गत मिलती है। यह सीमा 10,000 रुपए है। यह छूट तभी मिलती है जब आपके सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज या तो किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक से मिला हो।
जानिए क्या कहना है टैक्स एक्सपर्ट्स अंकित गुप्ता का (ई-मुंशी)