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बिना जोखिम बेहतर ग्रोथ के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में करें निवेश

पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट बिना जोखिम वाला निवेश है जिसमें पैसों को अच्छी ग्रोथ मिलती है। इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Mon, 06 May 2019 01:25 PM (IST)Updated: Sun, 12 May 2019 08:04 AM (IST)
बिना जोखिम बेहतर ग्रोथ के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में करें निवेश
बिना जोखिम बेहतर ग्रोथ के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में करें निवेश

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बिना जोखिम के बेहतर निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो भारतीय डाक (पोस्ट ऑफिस) का टाइम डिपॉजिट (टीडी) अकाउंट एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। पोस्ट ऑफिस देशभर में डाक सुविधाओं के साथ-साथ कई प्रकार की सेविंग स्कीम की पेशकश करता है। टाइम डिपॉजिट अकाउंट को कोई भी व्यक्ति नकद या चेक के माध्यम से खोल सकता है। इंडिया पोस्ट के अनुसार, चेक प्राप्ति की तारीख को अकाउंट खोलने की तारीख माना जाएगा।

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जमा लिमिट: टाइम डिपॉजिट अकाउंट को एक व्यक्ति न्यूनतम 200 रुपये प्रति माह और उसके गुणकों में जमा कर सकता है। इस अकाउंट में अधिकतम निवेश की कोई भी सीमा नहीं है।

नॉमिनी: एक व्यक्ति अकाउंट खोलते वक्त या अकाउंट खोलने के बाद किसी को नॉमिनी बना सकता है।

ट्रांसफर की सुविधा: टाइम डिपॉजिट अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस ब्रांच से दूसरी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा, एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के साथ कभी भी सेविंग अकाउंट खोल सकता है। टाइम डिपॉजिट अकाउंट पर ब्याज की गणना तिमाही आधार पर होती है, लेकिन ब्याज सालाना देय है।

अवधि: पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट की अवधि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष 5 वर्ष तक हो सकती है।

ब्याज दर: इंडिया पोस्ट 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि वाले अकाउंट पर 7 फीसद प्रति वर्ष की ब्याज दर देता है। वहीं 5 वर्ष की अवधि वाले अकाउंट पर 7.8 फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर है।

टाइम डिपॉजिट अकाउंट को 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नाबालिग के नाम पर भी खोला जा सकता है। नाबालिग के 18 वर्ष की आयु के बाद अकाउंट में बदलाव करना जरूरी है।

टैक्स में छूट: इस अकाउंट को सिंगल या ज्वाइंट मोड में खोला जा सकता है। सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट और ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल में तब्दील किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पोस्ट ऑफिस के 5 साल की अवधि वाले टाइम डिपॉजिट अकाउंट में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत इनकम टैक्स में छूट के लिए दावा किया जा सकता है। 

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