टैक्स प्लानिंग करते समय रखें इन बातों का खास ध्यान
लोग अक्सर निवेश की प्लानिंग तब करते हैं जब वित्त वर्ष खत्म होने वाला होता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। व्यक्ति को अपनी कमाई पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन आयकर धारा के अंतर्गत ऐसे बहुत से विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल कर टैक्स बचाया सकता है। इसलिए टैक्स प्लानिंग में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि इत्मिनान से इस पर काम करना चाहिए।
जल्दबाजी में निवेश से बचें: लोग अक्सर निवेश की प्लानिंग तब करते हैं जब वित्त वर्ष खत्म होने वाला होता है, क्योंकि उन्हें टैक्स बचाने की जल्दबाजी रहती है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन आदतों में बदलाव किया जाए और जल्दी निवेश करना सीखा जाए। इससे आप अपने निवेश का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे।
80C के अलावा क्या हैं दूसरे विकल्प: टैक्स बचाने के लिए लोग अक्सर आयकर की धारा 80C में विकल्प तलाशने शुरू करते हैं। हालांकि 80C ठीक है क्योंकि 80C में आपको 1।5 लाख तक टैक्स की छूट मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी आपको इनकम टैक्स में दूसरे ऑप्शन तलाशने चाहिए। जैसे कि 80D,80U और 80DDB इत्यादि।
सही जगह डालें निवेश की आदत: टैक्स बचाने के लिए हमेशा सही जगह का चुनाव करें। पता करें कि जहां आप निवेश करना चाहते हैं उसमें निवेश करना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं।
ब्याज दर: निवेश के वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि आप जहां भी निवेश कर रहे हैं वहां आपको अच्छी ब्याज दरें मिल रही हैं या नहीं। पैसे की कीमत साल दर साल घट रही है और महंगाई बढ़ रही है।
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