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सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, जानें इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें

छोटी बचत योजनाओं में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब इस पर एक अक्टूबर से पहले की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 07:58 AM (IST)Updated: Sun, 30 Sep 2018 07:39 AM (IST)
सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, जानें इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें
सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, जानें इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। सरकार ने अपनी हालिया घोषणा में छोटी बचत योजनाओं में 0.4 फीसद के इजाफे की घोषणा की थी। यह इजाफा दिसंबर तिमाही के लिए किया गया है। गौरतलब है कि इसकी पिछली दो तिमाहियों में ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं किया गया था।

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छोटी बचत योजनाओं में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब इस पर एक अक्टूबर से पहले की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए इस योजना पर 8.7 फीसद की दर से ब्याज दिया जाएगा। पहले यह ब्याज दर 8.3 फीसद की थी। हम अपनी इस खबर में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश से जुड़ी पांच अहम बातें बता रहे हैं।

ब्याज दर: वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक एक अक्टूबर से 31 दिसंबर की तिमाही के लिए अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.7 फीसद की दर से ब्याज दिया जाएगा। सरकार ने जुलाई से सितंबर की अवधि के लिए इस योजना में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा था। इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है।

मैच्योरिटी की अवधि: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैच्योरिटी की अवधि पांच वर्षों की होती है।

कहां खुलवा सकते हैं खाता?

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का संचालन आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से इंडिया पोस्ट के माध्यम से होता है। आप देश के किसी भी डाकघर या अपने नजदीकी डाकघर में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। वहीं एसबीआई की किसी अधिकृत बैंक शाखा में भी जाकर आप ये खाता खुलवा सकते हैं।

कितने मिनिमम निवेश की होती है जरूरत?

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता 1000 रुपये के न्यूनतम निवेश (या इसके गुणकों) के साथ खुलवाया जा सकता है। यह जानकारी इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयकर में छूट: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मे किया गया निवेश आयकर की धारा 80 C के अंतर्गत कर छूट के दायरे में आता है। इस खाते के जरिए एक वित्त वर्ष के दौरान होने वाली 50,000 रुपये की आय कर छूट के दायरे में आती है।


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