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Indian Post TD: इस योजना के तहत जमा पर पाइये बेहतर ब्याज के साथ टैक्स बेनिफिट, जानिये क्या है यह सरकारी स्कीम

डाकघर की सावधि जमा खाता इंडियन पोस्ट की नौ छोटी बचत योजना में से एक है। डाकखाने की यह योजना सावधि जमा खाता खोलने वाले लोगों के लिए एक सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। इसमें ना केवल आपको बेहतर ब्याज दर का लाभ हासिल होता है।

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Sat, 11 Sep 2021 01:08 PM (IST)Updated: Sun, 12 Sep 2021 08:01 AM (IST)
Indian Post TD: इस योजना के तहत जमा पर पाइये बेहतर ब्याज के साथ टैक्स बेनिफिट, जानिये क्या है यह सरकारी स्कीम
डाकखाने की यह योजना सावधि जमा खाता खोलने वाले लोगों के लिए एक सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस नौ छोटी बचत योजनाओं की पेशकश करता है। इन्हीं नौ योजनाओं में से एक डाकघर की डाकघर सावधि जमा खाता (National Savings Time Deposit Account) भी है। डाकखाने की यह योजना सावधि जमा खाता खोलने वाले लोगों के लिए एक सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। इसमें ना केवल आपको बेहतर ब्याज दर का लाभ हासिल होता है, बल्कि आपकी बचत पर सरकरी सुरक्षा भी मिलती है। आइए जानते हैं डाकघर की इस सावधि जमा खाता के बारे में।

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क्या है ब्याज दर

इसके तहत जमाकर्ता को वार्षिक ब्याज तिमाही आधार पर देय होता है। जमाकर्ता को 1 वर्षीय खाते पर 5.5 फीसद ब्याज का लाभ हासिल होता है। इसके अलावा 2 वर्षीय और 3 वर्षीय खाते पर भी जमाकर्ता को 5.5 फीसद सलाना ब्याज का लाभ दिया जाता है। वहीं 5 वर्षीय खाते पर 6.7 फीसद का ब्याज हासिल होता है।

कौन खोल सकता है

इसके तहत कोई भी वयस्क अपना खाता खोल सकता है। इसके अलावा इसमें संयुक्त खाता भी खुलवाया जा सकता है। साथ ही इसमें अभिभावक द्वारा नाबालिग व्यक्ति का खाता भी खोला जा सकता है। पर अपने नाम से कोई 10 साल से ऊपर का नाबालिग इसमें खाता खुलवा सकता है। इसके तहत कितने भी खाते खोले जा सकते हैं।

डिपॉजिट की राशि

इसके तहत आप 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय और 5 वर्षीय खाता खुलवा सकते हैं। खाता कम से कम 1000 रुपये से और उसके बाद 100 रुपये से खोला जा सकता है। इसके तहत निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसके तहत ब्याज सालाना आधार पर दिया जाता है। हालांकि मेच्योरिटी के बाद अगर आप अपनी रकम को नहीं निकालते हैं तो मेच्योरिटी की तारीख के बाद उस पर कोई ब्याज देय नहीं होता है। इसके अलावा 5 वर्षीय सावधि जमा के तहत निवेश आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 80C के अनुसार छूट के योग्य है।


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