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ITR फाइलिंग के दौरान क्या करें और क्या न करें के लिए विभाग ने जारी की एडवाइजरी

विभाग ने अनाधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए खाते को लॉक करने के स्टेप्स निर्धारित किये हैं

By Surbhi JainEdited By: Published: Wed, 21 Feb 2018 03:16 PM (IST)Updated: Wed, 21 Feb 2018 03:55 PM (IST)
ITR फाइलिंग के दौरान क्या करें और क्या न करें के लिए विभाग ने जारी की एडवाइजरी
ITR फाइलिंग के दौरान क्या करें और क्या न करें के लिए विभाग ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त वर्ष 2017-18 समाप्त होने वाला है। ऐसे में कई करदाताओं ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी शुरू की दी है। इसी को देखते हुए इस बार आयकर विभाग ने करदाताओं के ई-फाइलिंग अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें और क्या न करें के लिए एडवाइजरी जारी की है। आयकर विभाग ने करदाताओं से इस तरह का पासवर्ड सेट करने को कहा है जिसे कोई और आसानी से चुरा न पाए। साथ ही अपने आईटीआर अकाउंट को सुरक्षित रखने के सिक्योर स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहा है।

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विभाग ने अनाधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए खाते को लॉक करने के भी स्टेप्स बताए हैं। उन्होंने कहा है कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें जिसमें कम से कम एक अपरकेस, एक स्पेशल और एक नंबर हो। साथ ही विभाग ने करतादाओं को किसी के भी साथ अपना पासवर्ड साझा करने से मना किया है।

किन विकल्पों के जरिए पासवर्ड को कर सकते हैं रीसेट-

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट

नेटबैंकिंग रिडायरेक्शन

आधार ओटीपी

बैंक एकाउंट वैलिडेशन

डीमैट एकाउंट वैलिडेशन

इसके अलावा, ई-फाइलिंग अकाउंट में सुरक्षित लॉग इन के लिए, आयकर विभाग ने करदाताओं को ऊपर बताए गए विकल्पों का ही इस्तेमाल करने के लिए कहा है। कोई अन्य व्यक्ति आपके अकाउंट को आपके यूजर आईडी या पासवर्ड से लॉगइन नहीं कर पाएगा, फिर चाहे आपने उसके साथ पूर्व में क्रिडेंशियल्स साझा ही क्यों न किये हो।

क्या लिखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में-

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। हालांकि, यूजर्स को अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए या फिर सीक्रेट सवाल ऐसा रखना चाहिए जिसे कोई उसे चुरा न पाए। साथ ही इसके आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट को लॉक कर दें।

आयकर विभाग ने करदाताओं को आखिरी तारीख तक भीड़ लगाने से बचने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि देरी वाले या संशोधित रिटर्न एसेसमेंट ईयर 2016-17 और 2017-18 वाले 31 मार्च 2018 से पहले तक फाइल किये जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी ने नकदी में बैंक खाते में बड़ी राशि जमा कराई है या बड़ा लेनदेन किया है तो आईटीआर भरते समय इसका ध्यान रखें।


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