Mutual Fund में बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं SIP के जरिये निवेश, अपनाएं ये तरीका
फंड हाउस की वेबसाइट के जरिए i-SIP शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको व्यक्तिगत जानकारी के साथ SIP और बैंक से जुड़े विवरण डालने की जरूरत होती है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज के समय में बेहतर रिटर्न के लिए बड़ी संख्या में लोग SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। बेहतर रिटर्न के साथ-साथ निवेश एवं निकासी की सरल प्रक्रिया इस तरह की सेविंग स्कीम को काफी आकर्षक बनाती है। इस समय नौकरी शुरू करते ही लोग बचत और निवेश करना शुरू कर देते हैं और SIP के रास्ते म्यूचुअल फंड में निवेश हाल के वर्षों में बढ़ा है। ऐसे में अगर आप भी Mutual Fund SIP शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक SIP शुरू करते समय निवेशकों को अपने कैश फ्लो के साथ कुछ अन्य पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए।
बकौल जैन SIP करते समय लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण के साथ इस बात को और स्पष्ट तरीके से कहा। जैन ने कहा कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप दूरी के हिसाब से परिवहन का माध्यम चुनते हैं। अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप फ्लाइट लेंगे। किसी दूसरे शहर में जाना है तो गाड़ी लेंगे या ट्रेन से जाएंगे। पास के बस स्टॉप पर जाना है तो पैदल जाएंगे। इसी तरह लक्ष्य के हिसाब से इंवेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं तो आपको बेहतर रिटर्न के लिए कम-से-कम सात साल के लिए निवेश करना चाहिए।
जैन के मुताबिक SIP में निवेश करने के बाद भी आपको समय-समय पर निवेश, NAV और प्रोडक्ट की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने इसे बहुत जरूरी करार दिया।
आइए जानते हैं आप किस तरह से SIP शुरू कर सकते हैंः
1. आप फंड हाउस की वेबसाइट के जरिए i-SIP शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्यक्तिगत जानकारी के साथ, SIP और बैंक से जुड़े विवरण डालने की जरूरत होती है। आपके फॉर्म सबमिट करने के बाद एक URN जेनरेट होगा। अब निवेशकों को नेट बैंकिंग के जरिए लॉग-इन करना होगा और म्यूचुअल फंड को 'बिलर' के तौर पर ऐड करना होगा। SIP शुरू करने के लिए URN आवश्यक हो सकता है।
2. डिस्ट्रिब्यूटर और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन पोर्टल के जरिए भी आप SIP सेटअप कर सकते हैं।
3. ऑफलाइन मोड में भी SIP की शुरुआत हो सकती है। इसके लिए आपको फंड हाउस या फंड की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म के साथ आपको कैंसल चेक और केवाईसी के दस्तावेज (एड्रेस और आईडी प्रुफ) इंवेस्टर के सर्विस सेंट या एएमसी के ब्रांच ऑफिस में जमा कराना होगा।