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सुखी रिटायरमेंट के लिए घर बैठे ऐसे खुलवाएं NPS खाता, आसान है तरीका

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म eNPS पोर्टल से यूजर एनपीएस अकाउंट में नेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिए योगदान कर सकते हैं।

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Fri, 05 Apr 2019 06:26 PM (IST)Updated: Sat, 13 Apr 2019 08:37 PM (IST)
सुखी रिटायरमेंट के लिए घर बैठे ऐसे खुलवाएं NPS खाता, आसान है तरीका
सुखी रिटायरमेंट के लिए घर बैठे ऐसे खुलवाएं NPS खाता, आसान है तरीका

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) का अकाउंट आप ऑनलाइन भी बड़ी आसानी से खुलवा सकते हैं। एनपीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर टियर 1 और टियर 2 अकाउंट खुलवाया जा सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म eNPS पोर्टल से यूजर एनपीएस अकाउंट में नेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिए योगदान कर सकते हैं। एनपीएस सरकार की तरफ से प्रायोजित रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने का एक साधन है जिसका नियमन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) करता है।

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ईएनपीएस के जरिए आप इस तरह से एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं-

  • अकाउंट खोलने के लिए यूजर के पास मोबाइल नंबर, ईमेल और नेट बैंकिंग की सुविधा के साथ बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  • ईएनपीएस पोर्टल के अनुसार, एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आवेदक को पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी है।
  • आवेदक को एनपीएस अकाउंट शुरू करने के लिए या मौजूदा एनपीएस अकाउंट को ऑनलाइन चलाने के लिए पीआरएएन को एक्टिवेट करना जरूरी है।

ईएनपीएस पोर्टल के जरिए एनपीएस अकाउंट कैसे खोलें-

यूजर को सबसे पहले ईएनपीएस पोर्टल के नेशनल पेंशन सिस्टम सेक्शन पर जाना होगा।

ईएनपीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन और राशि जमा करने का ऑप्शन देता है, इसके साथ एनपीएस सेक्शन के तहत टियर 2 अकाउंट को एक्टिवेट भी करता है।

एप्लिकेशन को पूरा करने के लिए यूजर को सभी जरूरी जानकारियों को भरना होगा और दिए गए दो ऑप्शन में से एक टियर 1 और टियर 2 अकाउंट और टियर 1 अकाउंट का चयन करना होगा।

जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद यूजर को अपने हस्‍ताक्षर की फोटो के साथ स्कैन की गई अपनी तस्‍वीर भी अपलोड करनी होगी।

यह स्टेज पूरी हो जाने के बाद यूजर को एनपीएस अकाउंट में भुगतान करने के लिए गेटवे के लिए निर्देशित किया जाता है।

ईएनपीएस पोर्टल के अनुसार, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) मिलने के बाद ग्राहक को 30 दिनों के अंदर पूरा फॉर्म सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) को भेजना होता है। अगर तय समय में ऐसा नहीं किया जाता है तो पहचान संख्या को जमा नहीं किया जाता है।

जरूरी दस्तावेज (KYC):-

पीआरएन के एक्टिवेशन के लिए केवाईसी की जरूरत पड़ती है जो कि पीओपी के जरिए होती है। इसके लिए आवेदक का नाम और पता पीओपी रिकॉर्ड में दर्ज नाम और पते से मैच करना चाहिए। ये पूरी जानकारी ईएनपीएस पोर्टल पर उपलब्ध है।

केवाईसी प्रक्रिया बैंक या पीओपी के जरिए की जाती है। इनमें से जिसका चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवेदक की ओर से किया जाता है।


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