NPS आंशिक निकासी से जुड़े नियम: जानिए 3 साल बाद आप निकाल सकते हैं कितना पैसा
सब्सक्राइबर्स अपना कोई नया वेंचर या स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए भी एनपीएस के तहत आंशिक निकासी की सुविधा पा सकते हैं
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सब्सक्राइबर्स के फायदे के लिए एनपीएस की निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। सब्सक्राइबर्स की सुविधा के लिए टियर-1 अकाउंट से आंशिक निकासी की न्यूनतम अवधि को ज्वाइनिंग की तारीख से 10 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। यह नया नियम 10 अगस्त 2017 से अमल में आ चुका है।
यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि दो आंशिक निकासियों के बीच 5 वर्षों की न्यूनतम अनिवार्यता को भी हटा दिया गया है। अब सब्सक्राइबर्स को तीन बार आंशिक निकासी की अनुमति है लेकिन हर बार निकासी योगदान राशि के 25 फीसद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं होता है। हालांकि टियर-2 अकाउंट में निकासी से जुड़े कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं हैं।
NPS के टियर-1 अकाउंट से निम्न परिस्थितियों में आंशिक निकासी की जा सकती है:
- कानूनी रुप से गोद लिए या अपने बच्चे की उच्च शिक्षा या शादी के लिए।
- अपने नाम पर कोई आवासीय फ्लैट खरीदने या उसकी मरम्मत के लिए। अगर निवेशक के पास पहले से पैतृक संपत्ति के अलावा अपने नाम पर कोई आवासीय फ्लैट या घर है तो ऐसी स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा नहीं मिलती है।
- अगर सब्सक्राइबर्स, उसके वैधानिक पति/पत्नी, उसके बच्चे, वैधानिक रुप से गोद लिए हुए बच्चे या आश्रित माता पिता किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें अस्पताल में भर्ती करवाने या फिर किसी गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर, किडनी फेल, प्राइमरी पुलमोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, मल्टीपल स्केलेरोसिस, आर्गन ट्रांसप्लांट, बायपास सर्जरी, एओर्टा ग्राफ्ट सर्जरी, स्ट्रोक, मायोकार्डिअल इंफ्रैक्शन, कोमा, अंधापन, लकवा और गंभीर दुर्घटनाओं में आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है।
- स्किल डेवलपमेंट/ रीस्किलिंग या किसी अन्य सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी के खर्च के लिए भी आंशिक निकासी की जा सकती है।
- सब्सक्राइबर्स अपना कोई नया वेंचर या स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए भी एनपीएस के तहत आंशिक निकासी की सुविधा पा सकते हैं।
- अगर निवेशक विकलांगता या अक्षमता की वजह से अपने मेडिकल और आकस्मिक खर्च को पूरा नहीं कर पा रहा है तो भी उसे आंशिक निकासी की अनुमति मिलती है।
आंशिक निकासी की सीमाएं:
- एनपीएस से आंशिक निकासी के लिए यह जरूरी है कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स अपने ज्वाइनिंग की तारीख से कम से कम तीन साल से अंशदान कर रहा हो।
- आंशिक निकासी सब्सक्राइबर्स की ओर से किए गए योगदान के 25 फीसद की सीमा तक की जा सकती है।