जेपी इन्फ्राटेक का दीवालिया मामला सुप्रीम कोर्ट ने वापस NCLT को भेजा, फिर से विचार करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने जो 7.5 बिलियन रुपये (750 करोड़ रुपये) जेपी इन्फ्राटेक के प्रमोटर्स से जुटाए हैं उसे अब एनसीएलटी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने जेपी इंफ्राटेक दीवालियापन मामले को राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में वापस भेजने का आदेश दिया है। ऐसे में जब स्टेक होल्डर इस आदेश के प्रिंट का इंतजार कर रहे हैं, यह तो व्यापक रुप से साफ हो गया है कि इस प्रक्रिया को फिर से शुरु किया जाएगा। जैसे ही इस मामले पर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को होमबायर्स पर बतौर फाइनेंशियस क्रेडिटर गौर करना होगा।
हालांकि जो लोग रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स से जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि जैसा कि इस मामले से जुड़े बुनियादी कामकाज पहले ही पूरे किए जा चुके हैं लिहाजा रेजोल्यूशन के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। इस आदेश के साथ ही जेपी इंफ्राटेक के प्रमोटर कंपनी के लिए दौड़ से बाहर हैं। जैसा कि घर खरीदार अब फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, ऐसी गुंजाइश है कि वो या तो अपने घरों का पजेशन ले लें या फिर अपना पैसा वापस मांग लें।
सुप्रीम कोर्ट ने जो 7.5 बिलियन रुपये (750 करोड़ रुपये) जेपी इन्फ्राटेक के प्रमोटर्स से जुटाए हैं उसे अब एनसीएलटी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई एनसीएलटी की इलाहाबाद की खंडपीठ कर रही है। आपको बता दें कि सुप्रीमकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों ने इस दीवालिया प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपने निवेश को खो देंगे।