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महंगे घरों के लिए आसानी से मिलेगा कर्ज, RBI ने बदले नियम

महानगरों में 35 लाख और अन्य शहरों व कस्बों में 25 लाख रुपये तक के कर्ज प्राथमिकता क्षेत्र में माने जाएंगे

By Surbhi JainEdited By: Published: Wed, 20 Jun 2018 10:57 AM (IST)Updated: Wed, 20 Jun 2018 12:07 PM (IST)
महंगे घरों के लिए आसानी से मिलेगा कर्ज, RBI ने बदले नियम

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने प्राथमिकता क्षेत्र वाले होम लोन की सीमा बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दी है। 45 लाख रुपये तक की कीमत के मकान के लिए 35 लाख रुपये तक के कर्ज प्राथमिकता क्षेत्र में माने जाएंगे। प्राथमिकता क्षेत्र के कर्ज बाजार में प्रचलित दरों के मुकाबले थोड़े सस्ते होते हैं। बैंकों से ये कर्ज मिलना भी आसान होता है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के तहत होम लोन की अधिकतम सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। उसकी अधिसूचना के अनुसार कमजोर वर्ग और कम आय वाले लोगों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के होम लोन की सीमा बढ़ाई गई है। महानगरों में 35 लाख और अन्य शहरों व कस्बों में 25 लाख रुपये तक के कर्ज प्राथमिकता क्षेत्र में माने जाएंगे। ये कर्ज प्राथमिकता क्षेत्र में तभी आएंगे जब मकान की कुल कीमत भी तय सीमा से कम हो। महानगरों के लिए यह सीमा 45 लाख और अन्य के लिए 30 लाख रुपये होगी। अभी तक महानगरों में 28 लाख और अन्य में 20 लाख तक के होम लोन प्राथमिकता क्षेत्र में आते हैं। उनकी कीमत क्रमश: 35 लाख और 25 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

आरबीआइ की अधिसचना के अनुसार हाउसिंग प्रोजेक्ट में कर्ज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआइजी) वर्ग की वार्षिक आय सीमा में भी संशोधन किया गया है। अब इन दोनों वर्गो की अधिकतम आय क्रमश: तीन लाख और छह लाख रुपये होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तों  के अनुरूप उसने इन श्रेणियों की अधिकतम आय में बदलाव किया है।


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