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नौकरी जाने के एक महीने बाद निकाला जा सकता है PF का 75% पैसा: संतोष गंगवार

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन के बाद सदस्य नौकरी जाने पर एक महीने बाद 75 फीसद तक पैसा निकाल सकेंगे

By Surbhi JainEdited By: Published: Tue, 24 Jul 2018 12:15 PM (IST)Updated: Tue, 24 Jul 2018 07:20 PM (IST)
नौकरी जाने के एक महीने बाद निकाला जा सकता है PF का 75% पैसा: संतोष गंगवार

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने बेरोजगारों के लिए राहतभरी खबर दी है। सोमवार को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक महीने से नौकरी नहीं है तो वह अपने पीएफ खाते में जमा से 75 फीसद हिस्सा निकाल सकता है।

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गंगवार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी), जो कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की प्रमुख इकाई है ने 26 जून को हुई अपनी 222वीं बैठक में ईपीएफ योजना 1952 में अनुच्छेद 68 एचएच को शामिल करने पर विचार किया था। इसके जरिए ईपीएफ सदस्य, जिसके पास एक महीने से कोई नौकरी नहीं है, वह अपने पीएफ खाते में जमा से 75 फीसद हिस्सा निकाल सकता है।  

उन्होंने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन के बाद सदस्य नौकरी जाने पर एक महीने बाद 75 फीसद तक पैसा निकाल सकेंगे। मौजूदा नियम के अनुसार उन्हें दो महीने बाद पूरा पैसा निकालने की अनुमति होती है।

बीते महीने गंगवार ने बताया था कि ईटीएफ में ईपीएफओ का निवेश जल्दी ही एक लाख करोड़ रुपये के पार निकल जाएगा। मई तक 47,431.24 करोड़ रुपये मई तक निवेश किया जा चुका है। इस साल इस पर 16.07 फीसद की आय हुई। ईपीएफओ ने फंड मैनेजरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त सलाहकार क्रिसिल का भी कार्यकाल दिसंबर 2018 तक बढ़ा दिया। ईटीएफ में निवेश का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर फैसला टाल दिया गया। सदस्यों का मानना था कि नए फंड मैनेजरों की सलाहकार पर ही फैसला किया जाना चाहिए।


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