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स्पाइसजेट के खिलाफ कलानिधि मारन का 1323 करोड़ रुपये का दावा हुआ खारिज, ट्रिब्यूनल ने लगाया जुर्माना

स्पाइसजेट ने एक्सचेंज को 20 जुलाई को सूचित किया था कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मारन के 1323 करोड़ रुपये के क्षति दावे को खारिज कर दिया है

By Surbhi JainEdited By: Published: Mon, 23 Jul 2018 12:23 PM (IST)Updated: Mon, 23 Jul 2018 12:46 PM (IST)
स्पाइसजेट के खिलाफ कलानिधि मारन का 1323 करोड़ रुपये का दावा हुआ खारिज, ट्रिब्यूनल ने लगाया जुर्माना

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने कलानिधि मारन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने स्पाइसजेट से 1,323 करोड़ रुपये के नुकसान भरपाई (क्षतिपूर्ति दावा) की मांग की है। साथ ही ट्रिब्यूनल ने शेयर हस्तांतरण विवाद के बाद,  कंपनी पर पूर्व मालिक कलानिथी मारन और उनकी कंपनी कल एयरवेज के नियंत्रण दावे को भी खारिज कर दिया है।

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स्पाइसजेट ने एक्सचेंज को 20 जुलाई को सूचित किया था कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने मारन के 1323 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति दावे को खारिज कर दिया है क्योंकि मारन स्पाइसजेट के स्वामित्व रखने वाले अजय सिंह और काल एयरवेज को परिवर्तनीय वॉरंट व तरजीह शेयर जारी नहीं कर पाये हैं। यह मामला वर्ष 2015 का है जब अजय सिंह ने करीब करीब इस एयरलाइन के बैठ जाने पर इसकी कमान फिर से संभाल ली थी।

ट्रिब्यूनल में तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीश पसायत, हेमंत लक्ष्मण गोखले और केएसपी राधाकृष्णन शामिल थे। मध्यस्थता की कार्रवाई अप्रैल 2018 में पूरी हो गई। हालांकि ट्रिब्यूनल ने सिंह और एयरलाइन को 29 करोड़ रुपये के दंड ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया था। साथ ही सिंह को निर्देश दिया है कि वे मारन की ओर से जमा किये गे 579 करोड़ रुपये ब्याज सहित उन्हें लौटा दें।

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2016 के आखिर में शेयर हस्तांतरण विवाद का फैसला करने के लिए इस न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।


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