GST दायरे से बाहर रहेंगी बैंकों की ये फ्री सेवाएं, जानिए
वित्त मंत्रालय ने संकेत दिये हैं फ्री बैंकिंग सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। मुफ्त बैंकिंग सेवाएं जैसे चेक बुक जारी करना और एटीएम निकासी जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बात को स्पष्ट किया है कि बैंकों की ओर से ग्राहकों को दी जा रही मुफ्त सेवाओं पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लगेगा या नहीं। अधिकारी ने बताया, “राजस्व विभाग जल्द ही फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट को बताएगा कि मुफ्त बैंकिंग सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।”
यह खबर ऐसे समय में आई है जब बैंकों से कर विभाग ग्राहकों को मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखनें पर दी जाने वाली फ्री सर्विसेज के एवज में टैक्स की मांग कर रहा था। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने राजस्व विभाग से इस बात पर स्पष्टता की मांग की थी कि क्या ये सेवाएं जीएसटी दायरे में आएंगी।
आपको बता दें कि डीएफएस इस पक्ष में था कि चेक बुक जारी करना, एकाउंट स्टेटमेंट्स और ग्राहकों को बैंक की ओर से एक लिमिट तक फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन जिनमें व्यवसायिक गतिविधियां शामिल नहीं है, को जीएसटी दायरे से बाहर रखना चाहिए।
यह टैक्स बीते पांच वर्षों के लिए मांगा जा रहा था। यह उस अवधि के लिए मांग की जा रही थी जिसमें कि पुराने सर्विस टैक्स मामले खोले जा सकें। इस टैक्स की गणना बैंकों की ओर से उन ग्राहकों से चार्ज वसूलने को देखने के बाद की गई है जिन्होंने अपने खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त को पूरा नहीं किया हुआ था। गौरतलब है कि देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई, 2017 से लागू किया गया है।