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टेलीकॉम कंपनियों को स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बैंक गारंटी पर रोक

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा जारी सभी बैंक गारंटी को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाल दिया है।

By NiteshEdited By: Published: Mon, 20 Aug 2018 11:31 AM (IST)Updated: Mon, 20 Aug 2018 11:31 AM (IST)
टेलीकॉम कंपनियों को स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बैंक गारंटी पर रोक

नई दिल्ली, (बिजनेस डेस्क)। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा जारी सभी बैंक गारंटी को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाल दिया है। बैंक द्वारा एयरसेल ग्रुप के लिए जारी एक बैंक गारंटी के भुगतान में विफल रहा था, जिसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को भेजे पत्र में डीओटी ने कड़े शब्दों में कहा है कि अब से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी (बीजी) और नवीकरण (रिन्युअल्स) स्वीकार नहीं किए जाएं।

विभाग ने नोट में टेलीकॉम कंपनियों से कहा, ‘स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एयरसेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए जारी अपनी एक बैंक गारंटी का भुगतान नहीं किया है। बैंक का यह कदम भारत सरकार के साथ करार और भरोसा तोड़ने की श्रेणी में आता है। इसलिए आपको निर्देश दिया जाता है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ओर से जारी कोई भी बीजी या नवीकरण स्वीकार नहीं करें।’ हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि इस मामले में बैंक गारंटी की रकम कितनी थी।

इस मामले पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा कि टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट टिब्यूनल (टीडीसैट) के एक फैसले के आलोक में हम डीओटी द्वारा जारी की गई कुछ बैंक गारंटी के भुगतान में असमर्थ हैं। बैंक के मुताबिक टीडीसैट के आदेश में कहा गया है कि बैंक गारंटी का भुगतान नहीं किया जाए।

गौरतलब है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड दूसरा बैंक है, जिसकी तरफ से जारी गारंटी को स्वीकार नहीं करने का आदेश दूरसंचार विभाग ने दिया है। विभाग इससे पहले एक्सिस बैंक द्वारा एयरसेल के लिए जारी एक बैंक गारंटी पर प्रतिबंध लगा चुका है। एक्सिस बैंक ने उस मामले में कहा था कि संबंधित मामला टेलीकॉम टिब्यूनल में होने के चलते वह बैंक गारंटी पर फैसला नहीं ले सकता है।

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