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मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की दिशा में RBI का बड़ा कदम, डिमांड ड्राफ्ट पर अब होगा खरीदार का भी नाम

मौजूदा व्‍यवस्‍था के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट पर केवल उसी व्‍यक्ति का नाम लिखा होता था, जिसके खाते में सबंधित राशि जमा होती है

By Surbhi JainEdited By: Published: Fri, 13 Jul 2018 12:58 PM (IST)Updated: Fri, 13 Jul 2018 12:58 PM (IST)
मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की दिशा में RBI का बड़ा कदम, डिमांड ड्राफ्ट पर अब होगा खरीदार का भी नाम

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले का भी नाम लिखा होगा। केंद्रीय बैंक का यह निर्णय मनी लाड्रिंग पर रोकथाम के उद्देश्य से लिया गया है।

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मौजूदा व्‍यवस्‍था के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट पर केवल उसी व्‍यक्ति का नाम लिखा होता था, जिसके खाते में सबंधित राशि जमा होती है। आरबीआई ने नई व्‍यवस्‍था की घोषणा करते हुए अब पे आर्डर पर भी बनवाने वाले का नाम लिखने का निर्देश दिया है। यह नियम बैंकर्स चेक पर भी लागू किया जाएगा। यह नियम आगामी 15 सितंबर, 2018 से देशभर में लागू किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने की दिशा में आरबीआई ने यह बड़ा कदम उठाया है।

शेयर ब्रोकर ग्राहकों से नहीं ले सकते नकदी

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर दलालों को अपने ग्राहकों ने किसी भी तरह की नकदी लेने पर पाबंदी लगा दी है। वे अपने बैंक अकाउंट में भी ग्राहकों के माध्यम से नकदी जमा नहीं करा सकते हैं। सेबी के मुताबिक शेयर दलाल ग्राहकों से लेनदेन के मामले में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया चेक स्वीकार नहीं करेंगे। इस कदम का मकसद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अधिसूचना में कहा कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के कई विकल्प मौजूद हैं। इसे देखते हुए शेयर दलालों को निर्देश दिया जाता है कि वे ग्राहकों से सीधे नकदी नहीं लेंगे। इसके अलावा वे अपने बैंक अकाउंट में भी ग्राहकों को नकद जमा कर देने के लिए नहीं कहेंगे, और ग्राहकों को भी नकद में भुगतान नहीं करेंगे।


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