अब बैंकों के बेसमेंट में खुले लॉकर होंगे सील, सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन
बैंकों के बेसमेंट में चल रहे लॉकर्स को सील कर दिया जाएगा
By Surbhi JainEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 01:31 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 06:42 PM (IST)
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बैंक अब बेसमेंट में ग्राहकों को लॉकर की सुविधा नहीं दे पाएंगे। बेसमेंट में लॉकर रखने की तीन महीनों की छूट के खत्म होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक निगरानी समिति का गठन किया है। समिति ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को नोटिस जारी कर बेसमेंट में चल रहे बैंकों के लॉकर्स को सील करने का आदेश दिया है। खबरों के मुताबिक निगरानी समिति का कहना है कि उसने नगर निगमों को उन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
समिति के एक सदस्य का कहना है कि हालांकि सभी बैंकों को तीन दिवसीय नोटिस भेजा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकर्स सील होने पर ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीन सदस्य समिति ने मार्च महीने में 30 जून तक के लिए इस तरह के बैंकों को समय दिया था कि वे बेसमेंट से लॉकर्स हटा दें।
निर्देश में कहा गया है, “अगर किसी बैंक को कानूनी रूप से या फिर बेसमेंट में लॉकर के इस्तेमाल के संदर्भ में संदेह होता है तो वह निगरानी समिति से संपर्क कर सकता है।” सदस्य ने बताया कि बैंक भी समिति से स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकता है। अगर कोई बैंक अब से इन नियमों का उल्लंघन करता है तो तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से उसकी तरफ से नियुक्त की गई कमेटी ने राष्ट्रीय राजधानी में बेसमेंट में मौजूद लॉकर्स को सील करना शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद दिल्ली के हाई प्रोफाइल मार्केट मसलन डिफेंस कॉलोनी, हौज खास, राजौरी गार्डेन, ग्रेटर कैलाश और सुंदर नगर में भी कई दुकानों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से सील किया जा चुका है।
हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कारोबारी समुदाय को राहत दिए जाने की खातिर दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन की मंजूरी दिए जाने के बाद डीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई रोक दी है।
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