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क्या करें जब आपके शेयर सौदे में कोई गड़बड़ी हो?

अगर आपके डीमैट अकाउंट में आपके द्वारा खरीदे गए शेयर तय वक्त पर नहीं आ पाते तो आपको संबंधित एक्सचेंज के पास शिकायत दर्ज करनी होगी। शिकायत के निपटारे के लिए मध्यस्थ की व्यवस्था का भी सहारा ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट पर इसका पूरा ब्योरा मिल जाएगा।

By Edited By: Published: Mon, 03 Jun 2013 11:36 AM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)
क्या करें जब आपके शेयर सौदे में कोई गड़बड़ी हो?

अगर आपके डीमैट अकाउंट में आपके द्वारा खरीदे गए शेयर तय वक्त पर नहीं आ पाते तो आपको संबंधित एक्सचेंज के पास शिकायत दर्ज करनी होगी। शिकायत के निपटारे के लिए मध्यस्थ की व्यवस्था का भी सहारा ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट पर इसका पूरा ब्योरा मिल जाएगा। अगर परेशानी एक्सचेंज के द्वारा हल नहीं होती है तो बाजार नियामक सेबी के पास शिकायत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि परेशानी सब-ब्रोकर द्वारा पैदा की गई है। ऐसे में उसके ब्रोकर से ही बात करें तो बात बन सकती है। आपके पास तीन दरवाजे हैं

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-सेबी के निवेशक सहायता और शिक्षा के कार्यालय में परेशानी दर्ज करें

-स्टॉक एक्सचेंज के बाईलॉज के तहत मध्यस्थता के लिए आवेदन करें

-कानून का दरवाजा खटखटाएं

एक्सचेंज के पास मध्यस्थता का आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। परेशानी के हल के लिए 3 महीने का वक्त लगता है। मध्यस्थ पैनल में से अपनी पसंद का पैनल चुन सकते हैं। ब्रोकर भी मध्यस्थ चुन सकता है। असहमति की स्थिति में फैसला एक्सचेंज करेगा।


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